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सड़क हादसे में विकलांग हुए युवक को 2.17 करोड़ रुपए का मुआवजा, कोर्ट ने दिया आदेश

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पुणे। पांच साल पहले ट्रेलर और कार में हुई टक्कर के बाद महाराष्ट्र के पुणे स्थित पिंपरी चिंचवड का युवक प्रसाद प्रकाश दौंडकर हमेशा के विकलांग हो गया था। इस युवक को ट्रेलर मालिक और रिलायंस जनरल इन्श्योरेंस कंपनी की तरफ से 2 करोड़ 17 लाख 14 हजार रुपए की नुकसान भरपाई देने का आदेश कोर्ट ने दिया है। मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण के जिला न्यायाधीश एस.के. क. हाडे ने यह आदेश दिया है। पीड़ित को इतना बड़ा मुआवजा देना राज्य में की पहली घटना है।

सड़क हादसे में विकलांग हुए युवक को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा, कोर्ट ने दिया आदेश

वर्ष 2013 से 8 प्रतिशत ब्याज दर से कुल 2 करोड़ 17 लाख 14 हजार रुपए एक महीने के अंदर ट्रेलर मालिक और रिलायंस जनरल इन्श्योरेंस कंपनी को देने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। संबंधित युवक का एक्सीडेंट तब हुआ था जब वह बीकॉम के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था। इस एक्सीडेंट की वजह से पीड़ित हमेशा के लिए अपाहिज हो गया था। उसके इलाज में अबतक 80 लाख रुपए खर्च हुए हैं। पीड़ित का इलाज साढ़े तीन साल तक जहांगीर अस्पताल में चलता रहा।

पीड़ित अपने दोस्त के साथ तलेगांव से कार से चाकण की ओर जा रहा था। तभी ट्रेलर ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा था और कार को टक्कर दे मारी। दुर्घटना में कार ड्राइवर अंकुश सातपुते की मौके पर ही मौत हो गई व प्रसाद गंभीर रूप से घायल हुआ था। घायल प्रसाद को इलाज के लिए तुरंत पवना अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद जहांगीर अस्पताल में उसे भर्ती किया गया। पुणे के जहांगीर अस्पताल में इलाज करने के बाद प्रसाद दौंडकर को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। इसी मामले में कोर्ट ने पूरी जिंदगी को ध्यान में रखते हुए यह प्रसाद को मुआवजा देने की बात कोर्ट ने कही।

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English summary
court decided to pay two crore rupees to handicap man in road accident pune
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