चारा घोटाले के चंगुल में बुरी तरह फंसे लालू, सीबीआई ने खारिज की याचिका
सीबीआई की अदालत के विशष न्यायाधीश ए के राय ने मामले में फैसला कर लालू यादव, जदयू के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा और आर के राणा की एक जैसी याचिकाओं को खारिज कर दिया।
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लालू और अन्य आरोपियों को चाईबासा कोषागार से करोड़ों रूपये की अवैध निकासी करने के चारा घोटाले के एक मामले में सीबीआई की दूसरी विशेष अदालत ने पिछले वर्ष दिसंबर में सजा सुनायी थी। वह इस समय जमानत पर हैं।
याचिका में लालू प्रसाद तथा अन्य याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि चाईबासा कोषागार से अवैध धन निकासी के चारा घोटाले से जुड़े मामले में चूंकि सीबीआई अदालत ने उन्हें पहले ही सजा सुना रखी है इसलिए समान प्रकृति के चारा घोटाले के देवघर कोषागार, रांची कोषागार और अन्य स्थानों से अवैध ढंग से धन निकालने के तीनों अन्य मामलों में उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाए।
सीबीआई ने विरोध किया व कहा कि कोषागार से करोड़ों रुपए निकाले गए हैं और इस संबंध में लंबित मामले एक दूसरे से अलग हैं। अदालत ने अब देवघर कोषागार से अवैध ढंग से 85 लाख रूपये निकालने के चारा घोटाले के 64 ए- 96 मामले में सीआरपीसी 313 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए लालू यादव को 14 जुलाई को अदालत के सामने पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि इस फैसले के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।