मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को साकेत कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
पटना। बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में दोषी करार दिए गए ब्रजेश ठाकुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही ब्रजेश ठाकुर पर कोर्ट ने लगभग 32 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा मुकर्रर होने के बाद ब्रजेश ठाकुर को पुलिस ने जेल भेज दिया है। बता दें कि 4 फरवरी को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इस मामले में बहस पूरी कर ली थी।
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गौरतलब है कि अदालत ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले में 20 जनवरी को ब्रजेश ठाकुर और 18 अन्य को कई लड़कियों के यौन शोषण एवं शारीरिक उत्पीड़न का दोषी करार दिया था। उसके बाद 28 जनवरी को सुनवाई टल गई थी। चार फरवरी को सजा के बिन्दु पर सभी दोषियों के वकीलों का पक्ष बारी-बारी से सुना गया था। सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर समेत सभी दोषियों को कोर्ट से कड़ी सजा देने की मांग की थी। बता दें कि मुंबई की टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की विंग 'कोशिश' की रिपेार्ट में बालिका गृह कांड का खुलासा हुआ था।
ब्रजेश ठाकुर की संस्था सेवा संकल्प एवं विकास समिति द्वारा संचालित बालिका गृह में नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार सहित अन्य वीभत्स घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद 31 मई 2018 को मुजफ्फरपुर महिला थाने में केस दर्ज किया गया था। बाद में बालिका गृह कांड को लेकर राजनीतिक गलियारों में तूफान खड़ा हो गया था। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक में विपक्षी दलों के नेताओं ने बवाल काटा था। बाद में इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 20 मार्च, 2018 को मामले में आरोप तय किए थे। आरोपियों में आठ महिलाएं और 12 पुरुष शामिल हैं। कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो, रेप, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।
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