सिविल कोर्ट ब्लास्ट कांड में पूर्व विधायक समेत 11 पर आरोप गठित
आरा। बहुचर्चित सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट कांड मामले में प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश वीवी सिंह ने पूर्व विधायक समेत 11 आरोपियों के विरुद्ध आरोप गठन करने का आदेश दिया है। सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा। चुम्मा देकर 'यूपी-बिहार' लेना शिल्पा को पड़ा महंगा, हो सकती हैं गिरफ्तार
आपको बताते चलें कि 23 जनवरी 2015 को सिविल कोर्ट परिसर के हजरत के समीप बम ब्लास्ट की घटना हुई थी। ब्लास्ट के दौरान बम लेकर आई उत्तर प्रदेश निवासी महिला नगीना देवी एवं शाहपुर थाना क्षेत्र के गउडाढ गांव निवासी पुलिस जवान अमित कुमार की मौत हो गई थी।
साथ ही 15 लोग जख्मी हो गए थे। तो बम ब्लास्ट के दौरान कोर्ट से कुख्यात अपराधी लंबू शर्मा उर्फ मुन्ना शर्मा एवं हसन बाजार निवासी अखिलेश उपाध्याय उर्फ मूसा फरार हो गया था। इस मामले में कोर्ट के प्रभारी के बयान पर कुख्यात अपराधी लंबू शर्मा, अखिलेश उपाध्याय तथा नगीना देवी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जांच एवं अनुसंधान के दौरान अन्य आरोपी का नाम सामने आया। बम ब्लास्ट कांड मामले की मॉनिटरिंग पटना उच्च न्यायालय कर रही है।
वहीं एसपी बाबू राम प्रसाद ने बताया कि बम ब्लास्ट कांड में आज प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश वीवी सिंह ने तरारी के पूर्व विधायक सुनील पांडेय, लंबू शर्मा, अखिलेश उपाध्याय, चांद मियां, मोहम्मद नईम, राम विनय शर्मा, विजय शर्मा, प्रमोद सिंह सहित 11 आरोपियों के विरुद्ध आरोप गठित करने का आदेश दिया है।इस मामले में पूर्व विधायक सुनील पांडेय और नगर थाना के धरहरा निवासी कुख्यात अपराधी चांद मियां जमानत पर हैं। जबकि अन्य 9 आरोपी जेल में हैं। 9 आरोपियों में छह भागलपुर तथा 3 आरा मंडलकारा में बंद हैं।