राम रहीम मामला: सुबूतों के अभाव में पंचकूला हिंसा के 10 आरोपी बरी
पंचकूला. हरियाणा के पंचकूला में अगस्त 2017 के दौरान हुई हिंसा मामले में अदालत ने 10 आरोपियों को बरी कर दिया। ये आरोपी डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के समर्थक थे। 25 अगस्त 2017 को जब पंचकूला स्थित स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी, तो कई राज्यों में समर्थक हिंसा पर उतारू हो गए थे। जगह-जगह तोड़फोड़ की गई थी और गाड़ियां फूंकी गई थीं। तब पुलिस ने सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान 10 आरोपियों को बरी कर दिया है।
संवाददाता के अनुसार, पुलिस कोर्ट में पर्याप्त सुबूत नहीं दे पाई। सबूतों के अभाव में पंचकूला हिंसा मामले के 10 आरोपी बरी हो गए। इन लोगों में पटियाला के रहने वाले दलबीर सिंह, अमृत पाल, गुरिंदर सिंह, भगवंत सिंह, देवी दयाल, नजीर सिंह, संगरूर के रहने वाले जगजीत सिंह, जगतार सिंह, गंगा नगर के रहने वाले कसतूरी लाल, रोहतक के रहने वाले मधुर हंस शामिल हैं। इन पर आईपीसी की धारा 148,149,188,435,307 के मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने धारा 307 की धारा को केस रजिस्टर्ड करने के बाद दर्ज किया था। पंचकूला की कोर्ट ने इन आरोपियों को बरी किया है। बताया जाता है कि, असल में 25 अगस्त 2017 के दिन हैफेड चौंक के पास फरीदाबाद से आई फायर ब्रिगेड की गाडी को आग लगा दी गई थी। ये फायर टेंडर, उस दौरान मीडिया की गाडियों में लगी आग को बुझा रही थी। इस गाडी में मौजूद ड्राइवर सुरेंद्र कुमार को पीटा गया था और सामान सहित इस गाडी को भी आग के हवाले कर दिया गया था। इस दौरान गाडी में 5 जोडे ममबूट, 5 हेलमेट, कंबल सहित अन्य सामान भी जल गया था।
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