पाकिस्तान में बलात्कारियों को बना दिया जाएगा नपुंसक, इमरान सरकार ने दी इस सख्त मसौदे को मंजूरी
नई दिल्ली। पाकिस्तान में बलात्कारियों की अब खैर नहीं है क्योंकि पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक कड़े कानून को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। मंगलवार को पास हुए इसके तहत बलात्कार के दोषियों को रासायनिक तरीके से नपुंसक बना दिया जाएगा। इसके अलावा यौन उत्पीड़न के मामलों में त्वरित सुनवाई का प्रावधान संबंधी कानून को मंजूरी दे दी है।

इस मसौदे को मिली मंजूरी
जियो टीवी ने बताया कि यह फैसला संघीय कैबिनेट की बैठक के दौरान किया गया था। इस कैबिनेट बैठक में कानून मंत्रालय ने पाकिस्तान के बलात्कार विरोधी अध्यादेश का मसौदा पेश किया। हालांकि, इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मसौदे में पुलिसिंग में महिलाओं की भूमिका, बलात्कार के मामले की तेजी से ट्रैकिंग और गवाह संरक्षण भी शामिल हैं।
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बलात्कार पीड़िताएं बिना डर के शिकायतें दर्ज करा सकेंगी
पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने बालात्कार एक संगीन मामला है इसलिए, नागरिकों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए कानून को लागू करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कानून पास किए जाने के बाद पाकिस्तान में इसे लागू कर दिया जाएगा। पीएम इमराना खान ने कहा ये गंभीर मामला है और इस मामले में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान खान ने कहा, ‘हमें अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना होगा। पीएम ने ये भी कहा कि अब महिलाओं को डरने की आवश्यकता नहीं है उन्हें सरकार सुरक्षित माहौल प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि न्याय पाने के लिए बलात्कार पीड़िताएं बिना डर के शिकायतें दर्ज करा सकेंगी और सरकार उनकी पहचान छिपाकर रखेगी और दोषी को ये कड़ी सजा दी जाएगी।
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संसद में पेश किया जाएगा ये बिल
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इमरान सरकार के संघीय मंत्रियों ने दुष्कर्म के दोषियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दिए जाने की भी सिफारिश की है वहीं सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद फैसल जावेद खान ने ट्विटर पर लिखा कि कानून जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। इस कानून के लागू होने के बाद लोगों में और भय होगा और इस सख्त सजा के डर से वो ये अपराध नहीं करेंगे।
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सऊदी अरब में काट दिया जाता है प्राइवेट पार्ट
बता दें सऊदी अरब में इस्लामिक कानून शरिया को मान्यता दी गई है। इस देश में किसी भी अपराध के लिए मौत की सजा का ही प्रावधान है। सिर तो सरेआम उसका सिर चौराहे पर कलम कर दिया जाता है। अगर कोई भी शख्स बालात्कार का दोषी पाया जाता है तो अपराधी को फांसी पर टांगने, उसके यौनांगों को काटने की सजा सुनाई जा सकती है।
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