पाकिस्तान आर्मी ने कहा-कुलभूषण जाधव के लिए Army Act में नहीं होगा कोई बदलाव
इस्लामाबाद। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से उन खबरों का खंडन किया गया है जिसमें कहा गया था कि सेना भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव के लिए अपने आर्मी एक्ट में संशोधन की तैयारी कर रही है। पाक सेना की मानें तो प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार और साथ ही सेना की ऐसी कोई मंशा नहीं है। जो खबरें बुधवार को आई थीं उनमें कहा गया था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) का फैसला लागू हो सके इसके लिए आर्मी एक्ट में बदलाव की तैयारी की जा रही है।
ताकि जाधव कर सकें अपील
पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर की ओर से कहा गया है, 'भारतीय आतंकी कमांडर कुलभूषण जाधव के केस में आईसीजे के फैसले को लागू करने के लिए पकिस्तान आर्मी एक्ट में संशोधन को लेकर जो भी आशंकाएं जताई गई हैं वे पूरी तरह से गलत है।' पाकिस्तान सरकार के उच्च सूत्रों की तरफ से कहा गया था कि सरकार आर्मी एक्ट में संशोधन के लिए तैयार है। सूत्रों की ओर से कहा गया था कि ऐसा कदम इसलिए उठाया जाएगा ताकि जाधव अपने खिलाफ आए फैसले को लेकर असैन्य कोर्ट में अपील कर सके।
जाधव को आतंकी मानता है पाक
मेजर आसिफ गफूर नपे अपनी ट्वीट में यह भी कहा है, 'कई कानूनी विकल्पों को देखा जा रहा है और जाधव के केस में पुर्नविचार जारी है। जब समय आएगा इस पर अंतिम स्थिति के बारे में भी जानकारी दे दी जाएगी।' जाधव को पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले पर हालांकि आईसीजे ने इस वर्ष जुलाई में रोक लगा दी है। पाकिस्तान, जाधव को भारतीय आतंकी मानता है और उन्हें जासूसी के अलावा आतंकवाद के केस में भी सजा सुनाई गई है।
फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सुनाई सजा
जाधव को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल (एफजीसीएम) की तरफ से सजा दी गई थी। यह एक मिलिट्री कोर्ट है और इसमें पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स शामिल हैं। इस कोर्ट में शामिल जजों को किसी भी तरह से कानून में विशेषज्ञता हासिल करने की जरूरत नहीं होती है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि जाधव को उस समय बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था जब वह ईरान के रास्ते दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। पाक के सुरक्षाबलों ने जाधव को तीन मार्च 2016 को गिरफ्तार किया था। भारत हमेशा पाक के दावों को मानने से इनकार करता आया है।
ICJ ने दिया था जाधव के पक्ष में फैसला
भारत का कहना है कि जाधव, इंडियन नेवी के एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं जिनका अपहरण पाक सुरक्षाबलों ने उस समय किया जब वह ईरान में एक बिजनेस ट्रिप पर थे। इस वर्ष जुलाईमें आईसीजे ने अपने फैसले में माना था कि पाकिस्तान ने जाधव को काउंसलर एक्सेस न देकर विएना संधि का उल्लंघन किया था। कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया था कि जाधव को सही सहायता दी जाए जिसमें काउंसलर एक्सेस भी शामिल है।