इमरान के पीएम बनने के सपने में फिर नई मुसीबत, अब शपथ ग्रहण 16 या 17 अगस्त को, 4 सीटें भी हुईंं कम
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के चीफ इमरान खान अब 14 अगस्त को शपथ नहीं ले पाएंगे। बुधवार को पाकिस्तान मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अब शपथ ग्रहण समारोह 16 या 17 अगस्त को हो सकता है। इमरान खान पहले 11 अगस्त को शपथ लेने वाले थे लेकिन फिर इस तारीख को 14 अगस्त किया गया।
इस्लामाबाद।
पाकिस्तान
तहरीक-ए-इंसाफ
(पीटीआई)
के
चीफ
इमरान
खान
अब
14
अगस्त
को
शपथ
नहीं
ले
पाएंगे।
बुधवार
को
पाकिस्तान
मीडिया
में
आई
रिपोर्ट्स
के
मुताबिक
अब
शपथ
ग्रहण
समारोह
16
या
17
अगस्त
को
हो
सकता
है।
इमरान
खान
पहले
11
अगस्त
को
शपथ
लेने
वाले
थे
लेकिन
फिर
इस
तारीख
को
14
अगस्त
किया
गया।
पाकिस्तान
में
14
अगस्त
को
स्वतंत्रता
दिवस
के
मौके
पर
राष्ट्रीय
अवकाश
रहता
है।
विशेषज्ञों
के
मुताबिक
सदन
की
प्रक्रिया
शुरू
होने
के
बाद
इमरान
को
विश्वासमत
हासिल
करना
होगा
और
उसके
बाद
ही
वह
पीएम
पद
की
शपथ
ले
सकते
हैं।
उनके
शपथ
लेने
के
बाद
स्पीकर
और
डिप्टी
स्पीकर
का
चुनाव
होगा।
ये
भी
पढ़ें-मुश्किल
में
इमरान
खान
का
शपथ
ग्रहण,
चुनाव
आयोग
ने
नतीजों
पर
लगाई
रोक
14 अगस्त को थी शपथ लेने की ख्वाहिश
इमरान खान ने अपनी पार्टी के नेताओं को बताया था कि वह 14 अगस्त को शपथ लेना चाहते हैं। पाकिस्तान की मीडिया की ओर से आई रिपोर्ट्स पर अगर यकीन करें तो शपथ ग्रहण में देरी इस वजह से हो रही है क्योंकि अभी तक पीटीआई को उतनी सीटें हासिल नहीं हो सकी है जिनके बल पर इमरान को सदन में पीएम चुना जा सके। वहीं इस हफ्ते चुनाव आयोग ने उन दो सीटों के नतीजों पर रोक लगा दी जिन पर इमरान को जीत हासिल हुई थी। चुनाव आयोग के फैसले ने इमरान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।
सीटों की संख्या पहुंची 112 पर
चुनाव आयोग के फैसले की वजह से पीटीआई की ताकत नेशनल एसेंबली में 116 से घटकर 112 पर पहुंच गई है। वहीं पार्टी की सहयोगी बलूचिस्तान आवामी पार्टी के सीटों की संख्या भी चार से तीन पर आ गई है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की ओर से यह नहीं बताया गया है कि आचार संहिता में किस तरह का उल्लंघन इमरान की तरफ से हुआ था कि उसे नतीजों पर रोक लगानी पड़ गई है। इसी तरह के एक और घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें इमरान खान को लाहौर की सीट से विजेता घोषित करने पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब रिटर्निंग ऑफिसर को बैलेट पेपर की गिनती दोबारा करने का आदेश दिया है।
दो सीटों के नतीजों पर रोक
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद खान के वकील बाबर आवाम ने पोल पैनल को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने अनुरोध किया था कि लाहौर और इस्लामाबाद की दोनों सीटों से इमरान की जीत की सूचना जारी की जाए। आवाम ने अपील की है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है तो चुनाव आयोग को जीत की अधिसूचना जारी की जानी चाहिए।
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