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कुलभूषध जाधव पर ICJ के जजमेंट पर बोले इमरान, 'भारत न भेजने के फैसले की तारीफ करता हूं'

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इस्‍लामाबाद। पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) की तरफ से कुलभूषण जाधव पर आए फैसले की सराहना की है। इमरान ने ट्विटर पर फैसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और इसे एक बेहतरीन जजमेंट करार दिया। आपको बता दें कि बुधवार को आईसीजे ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है और पाक को आदेश दिया है कि वह जाधव को काउंसलर एक्‍सेस मुहैया कराए।

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ट्विटर पर लिखी प्रतिक्रिया

इमरान ने ट्विटर पर लिखा, 'कमांडर कुलभूषण जाधव को छोड़ने, रिहा करने और देश वापस भेजने को लेकर आईसीजे के फैसले की तारीफ करता हूं। वह पाकिस्‍तान के लोगों के खिलाफ किए गए अपराध का दोषी है। पाकिस्‍तान अब कानूनों के मुताबिक आगे बढ़ेगा।' आईसीजे की तरफ से दिए गए फैसले को भारत के लिए एक जीत की तरह देखा जा रहा है। कोर्ट ने अपने फैसले में 49 साल के जाधव की सजा पर रोक लगा दी है। यूनाइटेड नेशंस की कोर्ट आईसीजे ने फैसला दिया कि जाधव को मौत की सजा 'अपरिहार्य स्थितियों' में सुनाई गई और इसका रिव्‍यू और पुर्नविचार जरूरी है।

'जाधव को मिलें उसके अधिकार'

कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि पाकिस्‍तान को जाधव को मिलने वाला काउंसलर एक्‍सेस का अधिकार देना होगा। साथ ही मिलिट्री कोर्ट की तरफ से जो सजा जाधव को सुनाई गई है, उसका आकलन पाकिस्‍तान के इच्‍छा वाले फोरम में हो। कोर्ट ने कहा है कि सजा का आकलन अनिवार्य है, बिना शर्त इसे पूरा होना चाहिए और इसका एक नतीजा भी निकलना चाहिए। आईसीजे ने पाकिस्‍तान को सजा के आकलन के लिए प्रभावी उपायों को अपनाना होगा जिसमें एक उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन भी शामिल है। जाधव को पाकिस्‍तान की एजेंसियों ने तीन मार्च 2016 को बलूचिस्‍तान से गिरफ्तार किया था। उस पर पाक ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप तय किए। अप्रैल 2017 में पाकिस्‍तान मिलिट्री कोर्ट ने जाधव को मौत की सजा सुनाई थी।

Comments
English summary
Pakistan PM Imran Khan has appreciated ICJ decision not to acquit Kulbhushan Jadhav.
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