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ICJ के जज ने UNGA को बताया कुलभूषण जाधव के केस में पाकिस्‍तान नहीं मान रहा विएना संधि

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Kulbhushan Jadhav मामले में पाकिस्तान की हार, ICJ बोला- PAK ने तोड़ी वियना संधि । वनइंडिया हिंदी

न्‍यूयॉर्क। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) के जज अब्‍दुलकावी अहमद युसूफ ने यूनाइटेड नेशंस (यूएन) को बताया है कि पाकिस्‍तान ने भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव मामले में विएना संधि के आर्टिकल 36 का उल्‍लंघन किया है। इसके अलावा पाक ने केस में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। इससे पहले एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के दौरान जज युसूफ ने कहा था कि जाधव का केस बहुत ही नाजुक है क्‍योंकि इस केस में एक ऐसे इंसान की जिंदगी का सवाल है जिसे पाकिस्‍तान में मौत की सजा सुनाई गई है।

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जनरल एसेंबली को बताई सच्‍चाई

यूनाइटेड नेशंस जनरल एसेंबली (उंगा) में जाधव के केस पर आए फैसले के कई पक्षों के बारे में जज युसूफ ने पक्ष रखा। उन्‍होंने बताया कि कोर्ट को इस बात का परीक्षण करना था कि विएना संधि के आर्टिकल 36 के तहत काउंसलर एक्‍सेस की जो बात कही गई है, वह जासूसी या फिर इससे संबधित किसी भी व्‍यक्ति के संबंध हैं, क्‍या उसे इससे बाहर रखा जा सकता है। इसके बाद युसूफ ने जानकारी दी कि कोर्ट का ध्‍यान इस तरफ गया कि विएना संधि में इस बारे में कोई प्रावधान नहीं है कि जासूसी या फिर इस तरह के केस में आर्टिकल 36 के तहत काउंसलर एक्‍सेस नहीं दिया जाएगा। ऐसे में जाधव पर भी काउं‍सलर एक्‍सेस लागू होता है। कोर्ट ने इसके साथ ही बिना किसी देरी के पाकिस्‍तान को जाधव के केस में यह नियम लागू करना होगा।

जुलाई में क्‍या कहा था ICJ ने

आईसीजे की तरफ से इस वर्ष जुलाई में जाधव पर अहम फैसला दिया गया था। आईसीजे ने अपने फैसले में कहा था कि पाकिस्‍तान ने जाधव को जो सजा सुनाई है, उसका रिव्‍यू करना होगा। जाधव जो कि एक रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर हैं, उन्‍हें पाक मिलिट्री कोर्ट ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर मौत की सजा सुनाई थी। जज युसूफ की तरफ से आईसीजे की बेंच ने कहा था कि पाक को अपने फैसले पर फिर से विचार करना होगा। उस समय भी अपने फैसले में आईसीजे ने कहा था कि पाकिस्‍तान ने जाधव की गिरफ्तारी के बाद भारत को विएना संधि के तहत मिलने वाले अधिकारों का उल्‍लंघन किया है। आईसीजे के फैसले के मुताबिक पाक ने भारत को जाधव से मिलने और उनके साथ बातचीत करने का अधिकार नहीं दिया है। आईसीजे जज की तरफ से हुई एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में इस बात को स्‍वीकारा गया था कि जाधव पर जो फैसला दिया गया था, उसने भारत और पाकिस्‍तान के बीच तनाव को कम करने का काम किया था।

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English summary
ICJ judge tells UN Pakistan violated its obligations under Article 36 of Vienna Convention in Kulbhushan Jadav case.
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