पाकिस्तान-आतंकी हाफिज सईद को लाहौर की कोर्ट से मिली जमानत, जानें क्या है मामला
लाहौर। पाकिस्तान की एंटी-टेररिज्म कोर्ट (एटीसी) ने जमात-उद-दावा (जेयूडी) मुखिया हाफिज सईद को जमानत दे दी है। लाहौर स्थित कोर्ट ने हाफिज सईद के अलावा तीन और लोगो को अंतरिम जमानत दी है। पाकिस्तान के अखबार द डॉन की ओर से कहा गया है कि इन्हें मदरसे की जमीन के गैर-कानूनी प्रयोग से जुड़े केस में जमानत दी गई है। हाफिज के अलावा आमीर हमजा, हाफिज मसूद और मलिक जफर को 31 अगस्त तक के लिए जमानत दी गई है। इन तीनों को 50,000 रुपए का बॉन्ड भी भरना होगा।
कोर्ट में सुनवाई में दौरान आरोपियों के वकीलों की ओर से बताया गया कि जेयूडी किसी भी तरह से जमीन का गैर-कानूनी प्रयोग नहीं करा रहा था। इसके साथ ही वकील ने कोर्ट से अपील की कि इनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया जाएगा। इस बीच लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार और कांउटर-टेररिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) नोटिस जारी किया है। ये नोटिस हाफिज सईद और उसके साथ करीबियों की ओर से जारी किया गया है। नोटिस में सीटीडी की ओर से इनके खिलाफ दायर टेरर फाइनेंसिंग के आरोपों को चुनौती दी गई है। लाहौर हाइकोर्ट की तरफ से दो हफ्जे के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा गया है।