नोएडा में 31 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और पार्क, बढ़ाई गई धारा-144 की मियाद
नोएडा। कोरोना वायरस संक्रमण को भारत सरकार ने 24 मार्च को महामारी घोषित कर दिया था, जिसके बाद पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। वहीं, अब अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अनलॉक 3.0 के लिए भारत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। तो वहीं, उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा-144 को 31 अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। एडिशनल डीसीपी कानून व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किए।
एडिशनल डीसीपी कानून व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी आदेश जारी करते हुए कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इस अवधि में राजनीतिक, सामाजिक, खेल संबंधी या धार्मिक सम्मेलन करने और विरोध प्रदर्शन के तहत रैलियां निकालने की मनाही होगी। साथ ही सभी सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल्स, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, सभागार, असेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान 31 अगस्त तक बंद ही रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।
सार्वजनिक
स्थानों
पर
मास्क
का
प्रयोग
अनिवार्य
रहेगा
आदेश
के
अनुसार,
सार्वजनिक
स्थानों
पर
कोई
भी
व्यक्ति
मास्क
या
फेस
कवर
के
बिना
नहीं
न
निकलेगा।
इसके
अलावा
सार्वजनिक
स्थानों
पर
थूकना
मना
होगा।
सबसे
खास
बात
यह
कि
कन्टेन्मेंट
जोन
में
आवश्यक
व
चिकित्सीय
सेवाओं
को
छोड़कर
पूरी
तरह
से
लॉकडाउन
रहेगा।
शुक्रवार
रात
से
सोमवार
सुबह
तक
लॉकडाउन
रहेगा
गाइडलाइन
के
मुताबिक,
हर
शुक्रवार
की
रात
10
बजे
से
सोमवार
की
सुबह
5
बजे
तक
आवश्यक
सेवाओं
में
लगे
व्यक्तियों
को
छोड़कर
बाकी
लोगों
की
आवाजाही
पर
प्रतिबंध
रहेगा
यानी
वीकेंड
लॉकडाउन
जारी
रहेगा।
65
साल
से
अधिक
आयु
के
व्यक्ति,
गर्भवती
महिलाओं,
बीमार
व्यक्ति
व
10
साल
से
कम
उम्र
के
बच्चों
के
घरों
से
बाहर
निकलने
पर
प्रतिबंध
रहेगा।