लॉकडाउन 3: नोएडा में कौन-कौन सी दुकानें खुलेंगी, जानें किसे मिलेगी छूट
नोएडा। देश में लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को 3 मई को समाप्त होने वाले लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। यह लॉकडाउन 17 मई तक लागू रहेगा। इसी के साथ जिले की सभी सीमाएं पहले की तरह सील रहेंगीं, जबकि जिले के अंदर व्यावसायिक गतिविधियों को रफ्तार मिलने जा रही है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रशासन की निगरानी में लोगों को कई तरह की राहत देने का फैसला लिया गया है। सोमवार से सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय खुल गए हैं।
लॉकडाउन में तीसरे चरण में लोगों को राहत
प्रमुख जगहों पर जरूरी सामान की दुकानें भी खुलेगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग खासतौर पर ध्यान रखा जाएगा। शराब की दुकानों को भी सुबह 10 बजे से 7 बजे खोलने के आदेश है। साथ ही निर्माण कार्य भी चालू हो जाएगा। रविवार देर रात तक पुलिस, प्रशासन और प्राधिकरण के अधिकारियों की शासन के साथ घंटों तक चली बैठक में रेड जोन में शामिल गौतमबुद्ध नगर को कई रियायतें देने का निर्णय लिया गया है। तीनों विभागों के अधिकारियों ने शासन के साथ मंथन कर गृह मंत्रालय व प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिले की सीमाएं पहले की तरह सील रखने के अलावा कुछ हद तक लोगों को राहत दी है।
इन चीजों को मिली अनुमति
Recommended Video
जिले के बॉर्डर पूरी तरह से सील रहेंगे, पास के आधार पर ही आने-जाने की अनुमति मिलेगी। 33 फीसदी कर्मचारियों की संख्या के साथ प्राइवेट दफ्तर खोले जाएंगे। निर्माण कार्य शुरू होंगे, लेकिन इसके लिए प्राधिकरण से ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी। वहीं, सभी सरकारी कार्यालय यथावत समय पर खुलेंगे। नॉन कंटेनमेंट जोन में गेट वाली सोसायटियों के अंदर सभी दुकानें खुलेगी। इसके अलावा सार्वजनिक बाजारों में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुलेंगी। सभी जरूरी अनुमति ऑनलाइन जारी होगी। 34 सभी कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेगी। कंटेनमेंट जोन में एक मरीज मिलने पर 400 मीटर तक का दायरा सील किया जाएगा, दो मरीज मिलने पर एक किलोमीटर तक का दायरा सील होगा। एसइजी और ईओयू में विकास आयुक्त, भारत सरकार कमांडर से सलाह के बाद देगी अनुमति।
नोएडा: लॉकडाउन में फंसे छात्र जा सकेंगे घर, प्रशासन ने जारी किया ऑनलाइन फॉर्म