नोएडा से दिल्ली जाने वालों के लिए जरूरी खबर, सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए लॉकडाउन में मिलेगी छूट
नोएडा। कोरोना वायरस के मामले उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में तेजी से बढ़ रहे है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई की रात 10 बजे से लॉकडाउन लगाया गया है। यह लॉकडाउन 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। लॉकडाउन लागू हो जाने के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया है। इस दौरान जिला प्रशासन ने दिल्ली-नोएडा बॉर्डर एक बार फिर सील कर दिया है और पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। बता दें कि सिर्फ आकस्मिक व जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग आवाजाही कर रहेंगी। ऐसे में लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है।
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नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा: SSP
गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडेय ने बताया है कि जिले में 55 घंटे तक यानी सोमवार सुबह पांच बजे तक शासन की गाइडलाइन के तहत तमाम गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। इस समयावधि में गाजियाबाद-दिल्ली की सभी सीमाएं सील रहेंगी। पुलिस बल तैनात रहेगा, इस दौरान सिर्फ आकस्मिक और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग सीमाओं से आवाजाही कर सकेंगे। ट्रेन व रेल से जुड़े मुसाफिर अपना टिकट दिखाकर आ जा सकेंगे। वहीं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने बताया है कि नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ये बॉर्डर किए सील
दिल्ली-गाजियाबाद और दिल्ली-नोएडा के बॉर्डर 13 जुलाई सुबह पांच बजे तक सील हो गए हैं। वहीं, दिल्ली से अप्सरा बॉर्डर, आनंद विहार, गाजीपुर, कालिंदी कुंज, मयूर विहार, सभापुर, लोनी, सीमापुरी समेत प्रत्येक बॉर्डर पर आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही है। वाहनों के जरूरी कागज देखे जा रहे हैं। पुलिस वाहन मालिकों से पूछताछ भी कर रही है और बिना अनुमति, सही कारण न होने वाले वाहन मालिकों को बॉर्डर से ही वापस कर दिया जा रहा है।
जरूरी सेवाओं को छूट
इसके अलावा लॉकडाउन में जरूरी सेवा की बसों को छोड़कर यूपी रोडवेज की सेवाएं प्रदेश में पूरी तरह बंद रहेंगी। लेकिन हवाई सेवा के जरिए आने-जाने वाले लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। ट्रेनों का आवागमन भी पहले की तरह जारी रहेगा। ट्रेन से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से विशेष बसों की व्यवस्था कराई जाएगी।
पहचान पत्र ही माना जाएगा पास
13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक के लिए लागू लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं में छूट दी गई है। जिसके तहत आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। ऐसे कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए उनका पहचान पत्र ही पास माना जाएगा। इतना ही नहीं, सभी आवश्यक सेवाओं (अस्पताल, जरूरी सामान की दुकानें) में काम करने वाले लोगों, कोरोना वॉरियर्स, स्वच्छता कर्मी, डोर-स्टेप डिलिवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।