COVID-19: रेड जोन में पहुंचा गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर में कुल 63 कंटेनमेंट जोन
नोएडा। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से बुधवार को जारी नए निर्देश में गाजियाबाद को फिर से रेड जोन में रखा गया है। यूपी के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि उक्त मानकों के दृष्टिगत तथा संक्रमण की स्थिति का आकंलन करने के बाद जनपद आगरा, मेरठ, कानुपुर नगर, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद के नगरीय क्षेत्र को रेड जोन में वर्गीकृत किया जाता है। प्रमुख सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन जनपदों में पिछले 21 दिनों से कोरोना वयारस संक्रमण का कोई भी पुष्ट केस नहीं आया है, वे जिले ग्रीन में हो जाएंगे। जो जिले रेड अथवा ग्रीन जोन में वर्गीकृत नहीं होते हैं, उन्हें ऑरेंज जोन माना जाएगा।
गौतमबुद्धनगर जिले में कुल 63 कंटेनमेंट जोन
उधर, गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने यहां के कंटेनमेंट जोन की लिस्ट जारी है। वर्तमान में जिले में कुल 63 कंटेनमेंट जोन है। गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बुधवार देर रात सोशल मीडिया पर इस बाबत सूची साझा कर जानकारी दी। उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया कि कंटेनमेंट जोन अपडेट किया गया है। कंटेनमेंट जोन को जारी की गई सूची में दो श्रेणी 'प्रथम व द्वितीय' में बांटा गया है। इसके अनुसार, प्रथम श्रेणी में 37 और द्वितीय श्रेणी में कुल 26 कंटेनमेंट जोन है। प्रथम श्रेणी का दायरा 250 मीटर, जबकि दूसरी श्रेणी वाले कंटेनमेंट जोन का दायरा 500 मीटर का होगा। इन सभी कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियां चल रही है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण से बचने के उपायों के बारे में जागरुक किया जा रहा है।
Gautam Buddh Nagar district administration releases a list of containment zones, divided into category 1 and category 2. A total of 63 zones have been identified (37 in category 1 and 26 in category 2) #COVID19 pic.twitter.com/neEJ0Atcxp
— ANI UP (@ANINewsUP) May 21, 2020
31 मई तक बढ़ी धारा 144
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चल रहे लॉकडाउन चार को लेकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि कोविड-19 महामारी की वजह से भारत तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार द्वारा पूरे देश में दिनांक 31 मई 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस संबंध में शासन स्तर एवं स्थानीय स्तर पर भी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस अवधि में लॉकडाउन के दौरान जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस अवधि में सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधी आयोजन, किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी, रैली, जूलूस तथा इस प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया गया है। समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, जनसमान्य के लिए बंद रहेंगे।
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