नोएडा: COVID-19 मरीजों को मिलेगी 28 दिन की सैलरी, दिहाड़ी मजदूरों को भी देनी होगी पेड लीव
नोएडा। कोरोना वायरस के मद्देनजर 21 दिनों तक देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक पलायन कर रहे है। इसी बीच गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने बड़ा ऐलान किया है। गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि जिले में अगर कोई भी कोरोना का मरीज है तो उसे 28 दिन की अतिरिक्त पेड लीव दी जाएगी। वहीं, लॉकडाउन के कारण बंद दुकानों, उद्योगों और कारखानों को अपने कर्मचारियों और मजदूरों को इस अवधि के दौरान अवकाश के साथ दिहाड़ी मजदूरी भी देनी होगी।
यह आदेश ऐसे समय में आया है जब दिल्ली और नोएडा में काम करने वाले हजारों दिहाड़ी मजदूर पलानय पर उतर आए और दिल्ली समेत अन्य जगहों पर इकट्ठा हो गए। इसके बाद कोरोना वायरस का खतरा बढ़ गया है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम बीएन सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे पहले ही महामारी घोषित कर दिया है और वायरस के प्रसार पर रोक लगाने के मकसद से बंद का आह्वान किया गया है।
दिखाना
होगा
मेडिकल
सर्टिफिकेट
गौतमबुद्ध
नगर
के
डीएम
बीएन
सिंह
ने
कहा,
'अगर
कोई
कोरोना
वायरस
का
मरीज
मिलता
है
और
उसे
अस्पताल
में
भर्ती
होना
पड़ता
है
तो
उसे
28
दिनों
का
वेतन
दिया
जाएगा।
इसके
लिए
अस्पताल
से
डिस्चार्ज
होने
के
बाद
उसे
अपने
रोजगारदाता
को
सर्टिफिकेट
दिखानो
होगा।'
उन्होंने
कहा
कि
लॉकडाउन
के
दौरान
कई
दुकानों
और
फैक्ट्रियों
को
बंद
किया
गया
है
लेकिन
इस
दौरान
मजदूरों
को
पेड
लीव
दी
जाएगी।
आदेश
में
कहा
गया
है
कि
ऐसे
प्रतिष्ठान
अपने
कर्मचारियों
तथा
मजदूरों
को
30
और
31
मार्च
या
तीन
और
चार
अप्रैल
को
वेतन
देने
की
व्यवस्था
करें।
आदेश
का
उल्लंघन
करने
पर
होगी
कार्रवाई
डीएम
ने
यह
आदेश
राष्ट्रीय
आपदा
प्रबंधन
कानून
2005
के
तहत
जारी
किया
है
और
इसका
उल्लंघन
करने
वाले
पर
कार्रवाई
भी
की
जाएगी।
ऐक्ट
की
धारा
51
के
तहत
अगर
कोई
नहीं
मानता
है
तो
इसे
एक
साल
की
जेल
या
जुर्माना
या
फिर
दोनों
हो
सकता
है।
इसके
अलावा
अगर
इस
वजह
से
किसी
की
जान
जाती
है
तो
दो
साल
की
जेल
का
भी
प्रावधान
है।
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