NTPC को झटका, 26 मार्च तक दिल्ली में नहीं होगी बिजली कटौती

supreme court
नयी दिल्ली। दिल्ली में जारी बिजली कटौती का संकट 26 मार्च तक के लिए टल गया है। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद अब अगले 26 मार्च तक बिजली कंपनियां दिल्ली में बिजली कटौती नहीं कर पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीपीसी को निर्देश दिया कि वह 26 मार्च तक दिल्ली में बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी बीएसईएस को बिजली आपूर्ति नहीं काटे। जहां कोर्ट के एस आदेश से दिल्लीवालों को फौरी राहत मिली है तो वहीं कोर्ट ने बीएसईएस को निर्देश दिया कि वह दो हफ्ते के भीतर एनटीपीसी को 50 करोड़ रुपये का भुगतान करे।

बीएसईएस राजधानी और बीएसईएस यमुना पावर दिल्ली में बिजली मुहैया कराने वाली मुख्य कंपनी है। बिजली आपूर्ति कंपनी बीएसईएस ने एनटीपीसी के उस आदेश के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें बकाया भुगतान तय वक्त तक न करने पर बिजली न देने की चेतावनी दी गई है।

बीएसईएस ने एनटीपीसी की चेतावनी का विरोध किया और बिजली आपूर्ति रोकने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। गौरतलब है कि बकाया राशी के भुगतान को लेकर एनटीपीसी ने बीएसईएस को बिजली न देने की घोषणा की थी, जिसके चलते दिल्ली के कई हिस्सों में बिजली संकट पैदा हो सकता था। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दिल्लीवालों को 26 मार्च तक राहत दे दी है।

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