सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को लगाई फटकार, एक महीने में सारी संपत्ति का हलफनामा जमा करने को कहा
सरकारी बैंकों का पैसा लेकर विदेश भाग गए विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को फटकार लगाते हुए एक महीने के भीतर अपनी सारी संपत्ति का हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 नवंबर को होगी।
#Flash: SC directs Vijay Mallya to file a detailed affidavit about his entire assets within a month; fixes Nov 24 as next date of hearing.
— ANI (@ANI_news) October 25, 2016
विजय माल्या वापस भारत आना चाहते
देश के बैंकों का 9000 करोड़ रुपया लेकर भाग गए विजय माल्या ने इससे पहले अपना हलफनामा दाखिल करते हुए दिल्ली की पटियाला हाईकोर्ट में कहा था कि वो भारत वापस लौटना चाहते हैं। पर पासपोर्ट निरस्त होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं।
विजय माल्या के वकील ने दिल्ली की पटियाला हाईकोर्ट में बताया था कि माल्या इस मामले में कोर्ट का सहयोग करना चाहते हैं। पर उनका वापस आना ऐसे हालात में अंसभव है।
पासपोर्ट निरस्त होने के कारण भारत वापस नहीं लौट पा रहा हूं: विजय माल्या
ईडी 8,044 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर चुका
इससे पहले देश के सरकारी बैंकों का हजारों करोड़ों रुपया लेकर विदेश भाग गए विजय माल्या की 6630 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को प्रवर्तन निदेशालय जब्त कर चुका है। ईडी ने 3 सितंबर को कार्रवाई करते हुए विजय माल्या की बेंगलुरू, मुंबई और अन्य शहरों में स्थित संपत्ति को अटैच किया था । ईडी अभी तक कुल 8,044 करोड रुपए की संपत्ति अटैच कर चुका है।
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SBI की शिकायत पर सीबीआई ने किया माल्या पर 420 का मामला दर्ज
शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( सीबीआई ) ने पहले ही मामला भी दर्ज किया जा चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर सीबीआई ने धारा 420 के अतंर्गत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
बता दें इससे पहले जून में उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) से जुड़े मामले की सुनाई के दौरान उन्हें मुंबई की विशेष अदालत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की अर्जी पर भगोड़ा घोषित कर दिया था।
पेश हों माल्या अदालत ने विदेश मंत्रालय को दिए आदेश में कहा था कि लंदन स्थित विजय माल्या को गैर जमानती वारंट भेजा जाए साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि माल्या 4 नवंबर को अदालत में पेश हों।
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