दिल्ली में 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाली डीजल गाड़ियों पर बैन

नई दिल्ली। देश की राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने 1 मार्च 2016 से दिल्ली में 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाली डीजल गाड़ियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।

SC bans registration of diesel-run SUVs and cars having engines beyond 2000 cc in Delhi and NCR

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आने वाले कॉमर्शियल वाहनों पर भी ग्रीन सेस को 100 फीसदी तक बढ़ाने का भी फैसला दिया है। इसके साथ ही दिल्ली के उत्पाद दाने वाले बड़े ट्रकों को 2600 जबकि छोटे ट्रकों को 1400 प्रदूषण मुआवजा राशि देनी होगी।

दिल्ली में बढ़ती पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर रोक लगाने के लिए कोर्ट ने सभी टैक्सी गाड़ियों को सीएनजी में परिवर्तित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही प्रदूषण सरचार्ज को दुगुना देने के आदेश दिये हैं।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन वाहनों के दिल्ली आने पर रोक लगा दी है जिनके दिल्ली से कोई वास्ता नहीं है। गौरतलब है कि 1 जनवरी से दिल्ली में दिल्ली सरकार का ऑड इवेन फार्मूला भी लागू हो जाएगा।

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