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दिल्ली में बिना इसके नहीं मिलेगी पेट्रोल-डीजल

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नयी दिल्ली। दिल्ली में आपको पेट्रोल लेने के लिए एक परीक्षा से गुजरना होगा। नए नियम के मुताबिक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए आपको प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र दिखाना होगा। यानी बिना पीयूसी के बिना अब दिल्ली में पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा।

petrol

पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रस्ताव पर विचार करते हुए उपराज्यपाल नजीब जंग ने इसे मंजूरी दे दी है। उम्मीद की जा रही है कि दिवाली से पहले इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक परिवहन विभाग ने इस संबंध में हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय की दलील के मुताबिक इसका प्रावधान उसी कानून से हो सकता है जिसमें डीजल पर अधिभार लगाया है। उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस प्रस्ताव को तैयार करने की जिम्मेदारी पर्यावरण विभाग को दी है।

अधिसूचना जारी होने के बाद वाहन चालकों को पीयूसी बनवाने के लिए एक हफ्ते का समय दिया जाएगा। इस अधिसूचना के लगू होने के बाद भी अगर वाहन चालकों ने लापरवाही बरती तो पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। बिना पीयूसी पकड़े जाने पर पहली बार में एक हजार रुपये व दूसरी बार दो हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

English summary
Nearly a month after the Delhi government, prompted by the LG's highpowered committee on air and water pollution, put in place a rule for motorists to furnish their pollution certificates for procuring fuel at petrol pumps.
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