Batla House Encounter: बाटला हाउस कांड मामले में दिल्ली कोर्ट आज सुना सकती है फैसला
Batla House Encounter: बाटला हाउस कांड मामले में दिल्ली कोर्ट आज सुना सकती है फैसला
नई दिल्ली: दिल्ली में साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में कोर्ट आज (सोमवार 8 मार्च) फैसला सुना सकती है। दिल्ली की एक अदालत सोमवार को 2008 के बटला हाउस मुठभेड़ से जुड़े एक मामले में अपना फैसला सुनाएगी। खबरों के मुताबिक, अदालत फरवरी 2018 में गिरफ्तार किए गए आरिज खान के मामले में फैसला सुना सकती है। आरिज खान को दिल्ली पुलिस ने साल 2018 में गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मुजाहिद्दीन का आतंकी आरिज खान घटनास्थल पर मौजूद था। लेकिन उसके बाद से ही वो फरार हो गया था। बाद में आरिज खान को भारत-नेपाल सीमा के पास से फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया गया था। जानाकारी के मुताबिक साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव आज इसी मामले पर फैसला सुना सकते हैं।
सुनवाई की आखिरी तारीख पर जज ने आरिज खान उर्फ जुनैद के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। अतिरिक्त सरकारी वकील एटी अंसारी ने दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व किया और वकील एमएस खान ने मुकदमे की कार्यवाही के दौरान आरोपी आरिज खान का प्रतिनिधित्व किया। आरिज खान कथित रूप से आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़ा है।
पुलिस ने पहले दावा किया था कि आरिद खान चार अन्य लोगों के साथ बटला हाउस में मौजूद था और 19 सितंबर, 2008 को दिल्ली के जामिया नगर में मुठभेड़ के दौरान पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा था। पुलिस ने इस एनकाउंटर के दौरान दो इंडियन मुजाहिद्दीन आतंकवादी को मार गिराए थे और बाकियों को गिरफ्तार किया था।
जानिए बाटला हाउस एनकाउंटर के बारे में?
बाटला हाउस एनकाउंटर से पहले 13 सितंबर 2008 के दिन दिल्ली के कनाट प्लेस, इंडिया गेट, करोल बाग और ग्रेटर कैलाश में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इस बम धमाके में 26 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 130 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
दिल्ली पुलिस को इस मामले की जांच में पता चला कि बम ब्लास्ट के पीछे आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन का हाथ है। जिसके बाद 19 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने इंडियन मुजाहिद्दीन के पांच आतंकी के रहने की सूचना पर बाटला हाउस के एक मकान में छापेमारी की। इस दौरान दोनों ओर से फायरिंग हुई और एनकाउंटर शुरू हुआ। इस टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की मौत हो गई थी।