Toolkit case: दिशा रवि की बेल पर सुनवाई के दौरान जब अदालत में हुआ ऋग्वेद का जिक्र
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को जमानत दे दी। दिशा रवि को 'टूलकिट' मामले में इस महीने की शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु में उनके निवास से गिरफ्तार किया था। यह आदेश मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने सुनाया। दिशा रवि को जमानत देते हुए अदालत ने उन्हें 1 लाख रुपये के जमानत बांड और दो अतिरिक्त जमानत देने के लिए कहा। दिशा रवि पिछले नौ दिनों से दिल्ली पुलिस की हिरासत में थीं।
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तिहाड़ जेल के महानिदेशक ने इस बात कि पुष्टि की कि दिशा रवि को जेल से रिहा कर दिया गया है। न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने अपने आदेश में कहा, '22 वर्षी महिला के खिलाफ उपलब्ध कराए गए सबूतों में मुझे ऐसा कोई ठोस कारण दिखाई नहीं दिया जिसकी वजह से दिशा रवि को जमानत देने से रोका जाए।' उन्होंने आगे कहा कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है।
जैसे ही दिशा रवि को कोर्टरूम लाया गया, उनके वकील ने अदालत को बताया कि दिशा का परिवार 1 लाख रुपए की जमानत राशि को भरने में सक्षम नहीं है, क्योंकि यह एक उच्च राशि है और उनके परिवार के बैंक अकाउंट्स कि स्थिति से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि उनका खालिस्तान और टूलकिट मामले से कोई संबंध नहीं है। उनका उद्देश्य केवल किसानों के मुद्दे पर लोगों के बीच जागरूकता फैलाना था।
दिशा रवि की बेल पर सुनवाई करते वक्त अदालत की ओर से ऋग्वेद का भी जिक्र किया गया और कहा गया कि अलग-अलग विचारों को रखना ही हमारी सभ्यता का हिस्सा है। अदालत ने ऋग्वेद के जिस श्लोक का जिक्र किया उसका अर्थ था, 'हमारे पास चारों ओर से कल्याणकारी विचार आते रहें, उन्हें कहीं से बाधित न किया जा सके और अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हों।'
मालूम हो कि मंगलवार को दिशा रवि से जुड़े मामले में दो जगह सुनवाई चल रही थी। एक कोर्ट में जज पुलिस की ओर से उनकी हिरासत बढ़ाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनकी जमानत को लेकर सुनवाई चल रही थी। पुलिस की कस्टडी पर कोई फैसला सुनाने से पहले ही दूसरी कोर्ट ने दिशा रवि को जमानत दे दी। इसके बाद दिशा रवि के वकील ने दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुनवाई कर रही कोर्ट को बताया कि दिशा रवि को जमानत मिल चुकी है इसलिए अब दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं रह गया है।
इसके बाद जज पंकज शर्मा ने भी यह कहते हुए सुनवाई बंद कर दी कि दिशा रवि को जमानत मिल चुकी है और अब पुलिस की अर्जी पर सुनवाई की कोई जरूरत नहीं रह गई है। आपको बता दें कि दिशा रवि को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई है, जिसमें देश से बाहर न जाने की शर्त भी शामिल है। दिशा रवि की जमानत का कई विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया है।