16 दिसंबर गैंगरेप के दोषियों को फांसी पर फैसला सुरक्षित
कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी कर ली है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति रेवा खेत्रपाल और न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने दोषियों को निचली अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा की पुष्टिकरण प्रक्रिया के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। तकरीबन साढ़े 3 महीने तक चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट का पैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इससे पहले बचाव पक्ष को कहा कि अगर वह कुछ दलीलें देना चाहते हैं तो 15 जनवरी तक लिखित रूप में पेश करें।
गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2012 में दिल्ली के बसंत विहार इलाके में एक चलती बस में पाच दरिंदों ने 23 साल की पैरामेडिकल की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसे चलती बस से फेंक दिया। दिल्ली की स़ड़कों पर जो दरिंदगी घंटों तक बस में दौड़ती रही उसने दिल्ली की जनता को जगा दिया। हलंकि पीड़िता की मौत हो गई, लेकिन उसे न्याय दिलाने के लिए लोगों ने सड़क से संसद तक एक कर दिया था। इसी का नतीजा रहा कि इस केस को एक साल से भी कम वक्त में सुलझाकर दोषियों को सजा सुना दी गई।