नैनीताल, मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए COVID-19 टेस्ट अनिवार्य: उत्तराखंड HC
नैनीताल। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल और मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। 9 दिसंबर को दिए गए एक आदेश में हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलीमथ और न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी ने कहा कि दो लोकप्रिय पर्यटक शहरों में आने वाले पर्यटकों को प्रवेश के समय कोरोना का टेस्ट किया जाए। क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों पर नैनीताल और मसूरी में पर्यटकों की भीड़ को लेकर ये आदेश दिया गया है।
कोरोना वैक्सीन पर जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि राज्य में 20 फ़ीसदी लोगों को कोरोना वैक्सीन प्रथम चरण में दी जाएगी और कोरोना वायरस के पहले चरण के लिए वॉरियर्स और जरूरतमंदों का डाटा भी बनाया जाएगा। यानी कैबिनेट बैठक में वैक्सीन की तैयारियों को लेकर सरकार की सहमति बनाई गई। वहीं, सरकार के कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने निशाना साधते हुए कह दिया कि जैसे बिना पानी के सरकार पानी का कनेक्शन दे रही है, वैसे ही अभी वैक्सीन घूमने गई है। जैसे ही आ जाएगी जनता तक पहुंच जाएगी।
उत्तराखंड में कोरोना वायरल की स्थिति
उत्तराखंड में गुरुवार को एक दिन में 830 नए मरीज सामने आए, जबकि 12 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों का आंकड़ा 80,486 पहुंच गया है, जबकि अभी तक 72479 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कुल 1332 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, गुरुवार को अल्मोड़ा में 53, बागेश्वर में 24, चमोली में 52 , चम्पावत में 17, देहरादून में 273, हरिद्वार में 63, नैनीताल में 105, पौड़ी में 37, पिथौरागढ़ में 61, रुद्रप्रयाग में 55, टिहरी में 44, यूएस नगर में 37 जबकि उत्तरकाशी जिले में 10 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले।
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