बिहार: सीएम नीतीश कुमार और मुजफ्फरपुर डीएम समेत 14 के खिलाफ केस दर्ज, यह हैं आरोप
मुजफ्फरपुर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी समेत 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दरअसल, मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में सीएम नीतीश कुमार समेत 14 लोगों के खिलाफ केस फाइल किया गया, जिसे दर्ज करने के आदेश कोर्ट ने दिया है। इस बात की जानकारी मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में वकील जयचंद्र प्रसाद साहनी ने दी है।
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मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के वकील जयचंद्र प्रसाद साहनी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बताया कि चाकी सोहागपुर में मतदाता के रूप में अन्य पंचायत के लोगों के नाम सूचीबद्ध करने के मामले में सीएम समेत 14 लोगों पर केस दर्ज किया गया है।इस मामले में अगली सुनवाई चार मार्च को होगी।
विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से सियासी विवाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। विरोधी दलों के नेता लगतार उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे है तो कभी उनपर भ्रष्ट्राचार के आरोप भी लगाए जा रहे है। अब उन पर मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगा है। इस मामले में खास बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार, मुजफ्फरपुर के डीएम समेत 14 लोगों के खिलाफ केस फाइल हुआ है।
आपको बता दें कि बिहार पंचायत चुनाव के लिए तैयार मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रही है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कड़ा प्रावधान किया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि अंतिम सूची प्रकाशित करते समय सभी बीडीओ को यह लिखित प्रमाण देना होगा कि प्रकाशित मतदाता सूची सही है। आयोग के इस कड़े कदम के बाद मतदाता सूची तैयार करने वाली कार्य एजेंसी से लेकर अधिकारियों तक में हड़कंप है।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आयोग ने सभी बीडीओ को विधानसभा की मतदाता सूची में से उन लोगों के नाम की सूची भेजी है, जिनका नाम किसी कारणवश पंचायत की मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है। आयोग ने कहा है कि अब सभी बीडीओ छूटे मतदाताओं के नाम वाली सूची डाउनलोड कर देख लें कि पंचायत चुनाव के लिए प्राकाशित प्रारूप में उन मतदाताओं के नाम हैं या नहीं।
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