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मुजफ्फरनगरः सीएए विरोध हिंसा मामले में कोर्ट ने 14 लोगों को दी जमानत

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मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बीते 20 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा के मामले में अदालत ने 14 आरोपियों की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। सभी आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के दो-दो जमानती मुचलका दाखिल करने के लिए कहा गया है। जिला जज संजय कुमार पचौरी की अदालत ने 14 आरोपियों की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है।

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सभी आरोपितों को शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सभी आरोपी शहर कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट में नामजद हैं। जिन 14 आरोपियों को जमानत मिली है उनमें वसीम, आसिफ, शावेज, सरताज, शाहनवाज, वसीम राजा, नौमान, शहजाद, इकराम, जीशान, कलीम और दिलशाद शामिल हैं।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक यहां कोतवाली थाना क्षेत्र में साल 2019 में 20 दिसंबर को सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में शामिल होने के आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में जिले के कई दूसरे लोगों को भी गिरफ्तार किया है और 33 लोगों पर बच्चों को पत्थरबाजी के लिए उकसाने का आरोप लगाया है।

इसी दौरान पुलिस ने सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से एक मदरसा के छात्र का पुलिस की हिरासत में यौन उत्पीड़न किए जाने की झूठी खबर कथित तौर पर फैलाने के आरोप में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी एक मामला दर्ज किया है।

यह भी पढ़ेंः मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर संजीव बालियान ने देवबंद पर उठाए सवाल, कहा- होनी चाहिए मदरसों की जांच

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English summary
muzaffarnagar caa protest 14 people get bailed from district court
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