मुजफ्फरनगर: घर में बेटी से रेप करता था बाप, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पॉक्सो कोर्ट ने बेटी से रेप के दोषी बाप को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 32 हजार रुपये का आर्थिक दंड रखा है। आरोपी बाप अनवर को पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। कोर्ट से फैसले से पीड़ित बेटी के चेहरे पर खुशी दिखाई दी।

मामला मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव कसेरवा का है। यहां रहने वाला शख्स अनवर अपनी ही बेटी से हैवानितय करता रहा। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। मामले की जानकारी पर पीड़ित की मां ने साल 2016 में अपने पति के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
इस मामले में सोमवार को पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संजय तिवारी ने सजा सुनाते हुए आरोपी बाप को 10 साल कठोर कारावास व 32 हजार रुपए का आर्थिक दंड रखा। आरोपी बाप अनवर को पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। वहीं, पीड़िता कोर्ट के फैसले से खुश नजर आई। आरोपी अनवर वापस जाते समय अपनी पत्नी पर भड़कता सुनाई दिया। सरकारी अधिवक्ता दिनेश शर्मा ने बताया कि आरोपी अनवर ने सन 2016 में अपनी बेटी से ही रेप किया था और किसी को नहीं बताने की धमकी भी दी थी।
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