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मुजफ्फरनगर दंगा: बहुचर्चित कवाल कांड के आरोपी दोषी करार, 8 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा

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Muzaffarnagar news, मुजफ्फरनगर। यूपी के मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में 27 अगस्त 2013 में ममेरे भाई सचिन और गौरव की जघन्य हत्याकांड में 8 आरोपियों को बुधवार को ADJ -7 कोर्ट के जज हिमांशु भटनागर ने दोषी क़रार देते हुए सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस मामले में आरोपियों को सज़ा सुनाने के लिए 8 फ़रवरी मुकर्रर की गई है।

इसी कांड के बाद भड़का था दंगा

इसी कांड के बाद भड़का था दंगा

आपको बता दें कि इन 8 आरोपियों में से एक आरोपी शहनवाज की पहले ही मृत्यु हो चुकी है बाकी बचे 7 आरोपी मुजस्सिम, मुजम्मिल, फ़ुरक़ान, नदीम, जहांगीर, अफ़जाल और इकबाल को जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि 27 अगस्त 2013 को हुये इस कवाल कांड के बाद ही मुज़फ्फरनगर और शामली में साम्प्रदायिक दंगे हुये थे जिसमें 60 से जयादा लोगों की मौत हुई थी जबकि सैकड़ो परिवार इस दंगे में बेघर हुये थे।

वकील ने बताया

वकील ने बताया

इस मामले में शासकीय अधिवक्ता आशीष कुमार त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2013 में सचिन और गौरव नाम के दो युवकों की मुल्जिमान से मोटरसाइकिल से टक्कर हुई थी जिसमें विवाद हुआ और उस विवाद में इन सात अभियुक्तों ने जघन्य हत्या की थी। उसके बाद पूरे मुज़फ्फरनगर में साम्प्रदायिक उन्माद का वातावरण उभरा और दंगे जैसा शब्द कलंकित कर देने वाला शहर के इतिहास में जुड़ गया था।

8 को होगी सजा की सुनवाई

8 को होगी सजा की सुनवाई

अधिवक्ता ने बताया कि इस हत्याकांड के बाद पूरे जिले का अमन-चैन समाप्त हो गया था। उस हत्याकांड के साथ अभियुक्त मुजस्सिम, मुजम्मिल, फ़ुरक़ान, नदीम, जहांगीर, अफ़ज़ाल और इकबाल को सचिन और गौरव की हत्या करने के अपराध में न्यायालय ADJ -7 कोर्ट के जज हिमांशु भटनागर के द्वारा दोष सिद्ध किया गया है। इस हत्या के अपराध में और सजा के निर्धारण पर दिनांक 8 फ़रवरी को माननीय न्यायालय द्वारा फैसला दिया जायेगा।

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English summary
Accused of Kawal incident found guilty by court
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