मलाड बिल्डिंग हादसे का बॉम्बे हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, आज होगी सुनवाई
मुंबई, जून 11। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मॉनसून की दस्तक के साथ ही मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। गुरुवार को मुंबई के मलाड में बारिश की वजह से एक रिहायशी इमारत ढह गई थी, जिसमें 12 लोगों की मौत की जानकारी है। इस घटना का बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और शुक्रवार को इस घटना को लेकर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इस अवैध निर्माण के बारे में बीएमसी क्या कर रही है। कोर्ट ने इस दौरान इस तरह के अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और जरूरत पड़ने पर आपराधिक कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

मेयर ने इमारत ढहने के लिए हाईकोर्ट को ठहराया जिम्मेदार
आपको बता दें कि इससे पहले मुंबई के मेयर ने हाल ही में शहर में इमारत ढहने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट को दोषी ठहराया था, जिसपर कोर्ट ने संज्ञान लिए। इस विषय पर HC की पूर्ण पीठ ने कहा है कि कोर्ट की तरफ से ढांचों को गिराने और उसे खाली कराने के खिलाफ दिये आदेश जीर्ण-शीर्ण इमारतों के संबंध में नहीं था। जो इमारत ढही और जिसके परिणामस्वरूप लोगों की जान चली गई, इस तरह की इमारतों के विध्वंस और खाली कराने पर कोर्ट ने रोक नहीं। पीठ ने कहा कि ऐसी संरचनाएं जिन्हें तत्काल विध्वंस की आवश्यकता थी उनके संबंध में नागरिक निगमों को हाईकोर्ट जाने की पूरी स्वतंत्रता थी, नाकि अपनी कमियों को कवर करने के लिए कोर्ट को दोष देने की।
मालवानी इलाके में हुआ था ये हादसा
आपको बता दें कि मुंबई में गुरुवार को दिनभर हुई बारिश के कारण वेस्ट मलाड के मालवानी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत 3 मंजिला इमारत पर गिर गई जिसके बाद यह हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय पुलिस ने राहत और बचाव कार्य किया। फंसे हुए लोगों को स्थानीय निवासियों, बीएमसी, पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से बाहर निकाला जा रहा है।












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