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UP: जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में भेजे गये थे जेल, कोर्ट ने दोनों आरोपितों को किया रिहा

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Moradabad love jihad case update: मुरादाबाद। यूपी के नए धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 के तहत कथित 'लव जिहाद' के आरोप में गिरफ्तार हुआ राशिद और उसके भाई सलीम को जेल से रिहा कर दिया गया है। यह रिहाई सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद हुई है। बता दें कि दोनों को 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर रिहा किया गया है। वहीं, दोनों ने जेल से बाहर आने के बाद कहा कि अगर इस मामले में दोबारा परेशान किया गया तो वो भी कानूनी कार्रवाई करेंगे।

Court acquitted two accused in forced religious conversion case

गर्भपात के लिए डॉक्टरों को ठहराया था जिम्मेदार
इसी मामले में 22 साल की पिंकी का आरोप है कि 'धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020' कानून के तहत उसका पति राशिद और देवर सलमान जेल में बंद है। पति के जेल जाने के बाद उसे नारी निकेतन गृह (शेल्टर होम) में रखा गया था। पिंकी ने बताया कि वह नारी निकेतन में सात से आठ दिनों तक रही। इस दौरान उसके पेट में दर्द होने लगा। महिला का कहना है कि उसने इस बारे में निकेतन के प्रभारी को बताया, लेकिन उन्होंने उसे कोई दवा नहीं दी। महिला का आरोप है, 'दवा न मिलने से मेरी हालत खराब होने लगी। इसके बाद मुझे 11 दिसंबर को एक अस्पताल में भर्ती किया कया। मुझे बाद में बताया गया कि मेरा गर्भपात हो गया है।' महिला ने अपने गर्भपात के लिए डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराया है। महिला का कहना है कि इंजेक्शन की वजह से उसका गर्भपात हुआ।

क्या है पूरा मामला
5 दिसंबर को एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमे कहा गया था कि उसकी बेटी, जो नाबालिग है को दो युवक कथित 'लव जिहाद' में फंसा कर उसका जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे है। महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और महिला को नारी निकेतन भेजा गया था। जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी थी। पुलिस की जांच में पाया गया कि युवती की उम्र 22 साल है। उसने अपनी मर्ज़ी से राशिद नाम के युवक से शादी की है। पुलिस ने युवती के न्यायालय में 164 के बयान दर्ज कराए। जहां युवती ने खुद अपनी मर्ज़ी से राशिद से शादी करना और अपनी मर्ज़ी से ही धर्म परिवर्तन करना स्वीकार किया। कोर्ट में बयान दर्ज होने के बाद युवती को अस्पताल से देर रात उसे छुट्टी दे दी गई। इसके बाद वह अपने माता-पिता के घर जाने की जगह कांठ तहसील स्थित ससुराल चली गई।

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English summary
Court acquitted two accused in forced religious conversion case
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