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मुन्ना बजरंगी गिरोह के साथ मुठभेड़ में शहीद हुआ थाना अधिकारी, 18 साल बाद बदमाश को मिली उम्रकैद की सजा

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Mirzapur news, मिर्जापुर। 18 साल पहले हुए मुठभेड़ के दौरान स्वचालित हथियारों से जैतपुरा थानाध्यक्ष अजय सिंह की हत्या और अन्य पुलिसकर्मियों को घायल करने में आरोपित शातिर बदमाश अरविंद सिंह उर्फ रिंकू सिंह को अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मंगलवार को सजा सुनाते हुए उन्होंने 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

court sentenced life imprisonment to the accused for killing policeman

2001 में हुई थी मुठभेड़
चार मार्च, 2001 को वाराणसी के तत्कालीन एएसपी डा. जीके गोस्वामी को मुखबिर से सूचना मिली कि तिहरे हत्याकांड में आरोपित मुन्ना बजरंगी गिरोह का सदस्य कृपाशंकर चौधरी कुछ साथियों के साथ मिर्जापुर के लालगंज में मौजूद हैं। एएसपी अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने के लिए निकल पड़े। लालगंज क्षेत्र में रजई गांव की पुलिया के पास उनकी मुठभेड़ शातिर बदमाश कृपाशंकर चौधरी, प्रीतम सिंह और अरविंद उर्फ रिंकू सिंह व उनके साथियों से हो गयी।

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मुठभेड़ में दरोगा और बदमाश की हुई थी मौत
फायरिंग में मुन्ना बजरंगी के करीबी प्रीतम सिंह व वाराणसी में जैतपुरा थानाध्यक्ष अजय सिंह की मौत हो गई। पहडिया चौकी प्रभारी रतन सिंह व सारनाथ एसओ केपी सिंह घायल हो गए। वादी एएसपी डॉ. जीके गोस्वामी ने वाराणसी के लंका थाने में आरोपित अरविंद सिंह उर्फ रिंकू सिंह व अन्य बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कराया। घटनास्थल लालगंज क्षेत्र होने के कारण केस मिर्जापुर ट्रांसफर कर दिया गया।

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English summary
court sentenced life imprisonment to the accused for killing policeman
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