अवैध खनन के खिलाफ मेरठ में शुरू हुआ अभियान, अब पंजीकृत वाहनों पर लगेगा माइन टैग
मेरठ। अवैध खनन के खिलाफ मेरठ जिले के जिलाधिकारी के.बालाजी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिसके तहर मेरठ जिले में खनिजों के परिवहन पंजीकृत वाहनों पर माइन टैग लगाना अनिवार्य होगा। इससे अवैध खनिज के खनन और उनके परिवहन पर रोक लगेगी। इसके लिए माइन टैग सहज उपलब्ध कराने हेतु कलेक्ट्रेट मेरठ स्थित खनिज कार्यालय में कैंप का आयोजन किया गया है।
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खनिज
कार्यालय
में
लगा
है
कैंप
खनन
अधिकारी
ने
बताया
कि
शासन
द्वारा
उप
खनिज
यथा
बालू,
बजरी,
मोरम,
गिट्टी
आदि
का
परिवहन
करने
वाले
पंजीकृत
वाहनों
में
माइन
टैग
लगाना
आवश्यक
होगा।
जिले
में
खनिजों
के
परिवहन
हेतु
पंजीकृत
वाहन
स्वामियों
को
सूचित
किया
जाता
है
कि
वह
अपने
वाहनों
पर
माइन
टैग
लगवाएं।
उन्होंने
कहा
कि
माइन
टैग
सहज
उपलब्ध
कराने
हेतु
कलेक्ट्रेट
मेरठ
स्थित
खनिज
कार्यालय
मेरठ
में
कैंप
का
आयोजन
किया
गया
है।
जिन वाहनों स्वामियों द्वारा अपने वाहन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है वह भी अपने वाहन की आरसी व अपनी आईडी लेकर उक्त कैंप में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। ताकि संबंधित वाहनों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर माइन टैग लगाए जाने की कार्यवाही की जा सके। संबंधित वाहन स्वामी उक्त कैंप में उपस्थित होकर अपने-अपने वाहनों के लिए माइन टैग प्राप्त करना सुनिश्चित करें। इस टैग को लगने के बाद अवैध रूप से जो लोग खनन करते हैं और लोडिंग गाड़ियां लेकर जाते हैं उन पर संभवत रोक लगेगी। वहीं, खनन माफियाओं के खिलाफ आज मेरठ में बकायदा कैंप लगाकर कैंपिंग की गई।
मेरठ जनपद में कुल 390 गाड़ियां पंजीकृत है जिसमें से तकरीबन 120 गाड़ियों को माइंड टैग उपलब्ध करा दिया गया है। यह टैग लगाना अनिवार्य है इस ट्रैक को लगने के बाद हम ओवरलोडिंग और अवैध खनन को रोक सकेगे। वहीं, अगर कीमत की बात करें तो इस टैग की कीमत 221 रुपए जीएसटी सहित है। यह आपको ऑनलाइन भी प्राप्त हो जाएगा इसको लगाना प्रत्येक गाड़ी पर अनिवार्य है जो खनन में प्रयोग की जा रही हैं।
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