BJP विधायक संगीत सोम के खिलाफ आरोप तय, बाला साहब ठाकरे के खिलाफ दिया था भड़काऊ भाषण
मेरठ। सरधना के भाजपा विधायक संगीत सोम पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। वहीं, मुजफ्फरनगर दंगों में भड़काऊ भाषण, कव्वाल कांड का कथित वीडियो फेसबुक पर लाइक करने समेत दो मामलों में विधायक संगीत सोम की पेशी हुई। इन तीनों मामलों में कोर्ट ने 15 अप्रैल की तारीख नियत की है।
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सरधना के भाजपा विधायक संगीत सोम गुरुवार को एसपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट पहुंचे थे। आरोप है कि संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर में दिवंगत शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। मामला अप्रैल 2008 का है। बीजेपी नेता के खिलाफ शिव सेना नेता ने खतौली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी मुकदमे में एडीजे 4 रामसुध सिंह की कोर्ट ने भाजपा विधायक संगीत सोम पर चार्ज फ्रेम किए।
इसके अलावा वर्ष 2009 में मुजफ्फरनगर से सपा की ओर से लोकसभा का चुनाव लड़ने के दौरान धारा 144 के उल्लंघन और रास्ता जाम करने के मुकदमे और कवाल कांड की कथित वीडियो को फेसबुक पर लाइक करने के मामले में भी विधायक की पेशी हुई। कोर्ट ने तीनों मामलों में 15 अप्रैल की तारीख नियत की है। इसी दिन खतौली के भड़काऊ भाषण देने के मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पेश किए जाएंगे।
चौराहे
पर
मार
देनी
चाहिए
गोली
कोर्ट
में
पेशी
के
बाद
पत्रकारों
से
बातचीत
करते
हुए
भाजपा
विधायक
संगीत
सोम
ने
सीएए
को
लेकर
बड़ा
बयान
दिया
है।
संगीत
सोम
ने
कहा
कि
आईबी
के
जवान
अंकित
शर्मा
की
हत्या
दुर्भाग्यपूर्ण
है,
जिसने
भी
ये
किया
है
उन्हें
सख्त
से
सख्त
सजा
मिलेगी।
साथ
ही
कहा
कि
सीएए
का
कोई
कितना
भी
विरोध
कर
ले
यह
पूरे
देश
में
लागू
होगा।
ताहिक
हुसैन
पर
बोलते
हुए
उन्होंने
कहा,
'ताहिर
हुसैन
जैसे
लोग
देशद्रोही
व
आतंकवादी
है।
ऐसे
लोगों
को
चौराहे
पर
खड़ा
करने
के
बाद
गोली
मार
देनी
चाहिए।'
सरेंडर करने से पहले ताहिर हुसैन बोले, मैंने तो जगराते तक किए मैं दोषी नहीं