रेप के आरोपी बसपा सांसद अतुल राय की पैरोल पर रोक से SC का इनकार, 31 जनवरी को लेंगे सांंसद पद की शपथ
मऊ। रेप के आरोप में जेल में बंद उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी संसदीय सीट से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद की दो दिन की पैरोल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही उनके संसद सदस्य पद की शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया है। अतुल राय 31 जनवरी को संसद में लोकसभा सदस्य की शपथ लेंगे।
रेप पीड़िता ने पैरोल निरस्त करने की मांग की थी
रेप के मामले में जेल में बंद बसपा सांसद अतुल राय को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीती 23 जनवरी को दो दिन की पैरोल दी थी। 28 जनवरी को रेप पीड़िता ने हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए वकील किसलय शुक्ला और पियूष द्विवेदी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद की दो दिन की पैरोल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
क्या है पूरा मामला
बता दें, वाराणसी के लंका थानाक्षेत्र में 1 मई 2019 को अतुल राय के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया था, तब से वह जेल में बंद हैं। 19 मई 2019 को लोकसभा चुनाव में अतुल राय जीत गए, लेकिन जमानत नहीं मिलने से अभी तक वह लोकसभा की सदस्यता की शपथ नहीं ले सके हैं। सांसद ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उनको शपथ लेने के लिए दो दिन की पैरोल दी थी।
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