सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गुरुदेव शर्मा सहित पांच लोगों को मिली 7 साल की सजा, जानिए क्या था मामला
Mathura news, मथुरा। समाजवादी पार्टी की सत्ता की हनक का एक और मामला सामने आया है, जिसमें वर्ष 2005 में सत्ता में रहते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष ने फर्जी वसीयत के आधार पर पार्टी कार्यालय के लिए जमीन का बैनामा कराया था। मामला गोवर्धन चौराहे के समीप स्थित होली एंजेल पब्लिक स्कूल का है जहां सपा नेता गुरुदेव शर्मा ने जब इस जमीन का बैनामा कराया था। उससे पूर्व ही इस जमीन की मालकियत व कब्जा छगनलाल पांडे के पास था। इस जमीन पर जो मकान बना था उसका नक्शा एमवीडीए से स्वीकृत था वह नगर पालिका में भी मिल्कियत दर्ज थी। फर्जी बैनामा का मामला सामने आते ही उन्होंने इस मामले की एफ आई आर 7 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया है।
इस मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष गुरुदेव शर्मा सहित वीरेंद्र वर्मा , अखिल वर्मा , अनुराग पंजाबी , युद्धराज सिंह इन पांचों को सात-सात वर्ष की सजा हुई है। इस पूरे मामले में कुल सात लोग आरोपी थे जिनमें से नारायण दास यादव व संजीव गुप्ता को बरी कर दिया है। इन लोगों ने कथित बैमाने में गवाही दी थी।
मथुरा के सिविल सीनियर डिवीजन सैकण्ड के जज जहेन्द्र पाल सिंह ने थाना सदर बाजार से संबंधित मामले में सुनवाई करते हुए आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 के अंतर्गत आरोपियों को दोषी मानते हुए सात-सात साल की सजा के साथ 25-25 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।