मथुरा के नंदगांव मंदिर में नमाज पढ़ने वाले फैजल खान जेल से रिहा, कही ये बात
Mathura Nandgaon Temple Case: मथुरा। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मथुरा (Mathura) में स्थित नंदगांव मंदिर (Nandgaon Temple) परिसर में नमाज पढ़ने के मामले में आरोपी फैजल खान को गुरुवार को जेल से रिहा कर दिया गया है। फैजल खान को हाईकोर्ट से पिछले दिनों जमानत मिली थी। रिहाई के बाद फैजल खान ने कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा है। कल 25 दिसंबर है, क्रिसमस है ईसा मसीह का जन्मदिन। यह बताता है इंसानियत और मोहब्बत के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना है। यही मैंने जेल में रहकर सीखा है। जेल में हर शाम एक तरफ आरती और दूसरी तरफ नमाज होती है। हम जिनको अपराधी कहते हैं उनसे हमें आकर ये चीज सीखनी चाहिए कि मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता।
क्या है मंदिर में नजाम का पूरा मामला
बता दें कि इसी साल 30 अक्टूबर को मथुरा घूमने आए खुदाई खिदमतगार संस्था के सदस्य फैजल खान और चांद मोहम्मद ने नंदगांव मंदिर में नमाज अदा की थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने हंगामा किया था। इसके बाद 1 नवंबर को बरसाना थाने में फैजल खान और चांद मोहम्मद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर में चांद मोहम्मद पर बिना पुजारी की सहमति के जबरन नमाज पढ़ने और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने का आरोप लगाया गया था। एफआईआर में कहा गया कि हिन्दुओं की आस्था को अपमानित करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की नीयत से ऐसा किया गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सशर्त मंजूर की फैजल खान की जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 दिसंबर को फैजल खान की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया। अधिवक्ता का कहना था कि याची सामाजिक कार्यकर्ता है। वह खुदायी खिदमतगार के रूप में जाना जाता है और 25 वर्षों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाने में जुटा है। वह मंदिर के भीतर ही नहीं गया। अधिवक्ता ने कहा कि फैजल ने पुजारी की सहमति से मंदिर के बाहर नमाज पढ़ी। कोर्ट ने याची को साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने, गवाहों पर प्रलोभन या अन्य तरीके से दबाव नहीं डालने, विचारण में सहयोग करने, सोशल मीडिया में ऐसे फोटोग्राफ वायरल नहीं करने की शर्त रखी है।