मथुरा: PFI सदस्यों की न्यायिक हिरासत 90 दिनों के लिए बढ़ी, हाथरस कांड में दंगा भड़काने के प्रयास का मामला
Judicial Custody Of PFI Members Extended For 90 Days: मथुरा। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मथुरा (Mathura) जिले में दिल्ली (Delhi) से हाथरस (Hathras) पीड़िता के गांव जाने के दौरान एक्सप्रेस-वे पर पकड़े गए पोपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के चार कथित सदस्यों की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) 90 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। इन लोगों पर देशद्रोह, साम्प्रदायिक उन्माद भड़काकर दंगा कराने के प्रयास का मामला दर्ज है। इस मामले की जांच सरकार द्वारा गठित एसटीएफ (STF) कर रही है।
एसटीएफ ने चार्जशीट पेश करने के लिए मांगा तीन माह का और समय
जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया, अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (प्रथम) अनिल कुमार पांडेय की अदालत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चार सदस्यों के खिलाफ चल रहे मामले में एसटीएफ के उपाधीक्षक राकेश पालीवाल ने चार्जशीट पेश करने के लिए तीन माह का और समय मांगा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में एनआइए एक्ट लागू होने के बाद कानूनन आरोप पत्र दाखिल करने के लिए जांच दल को 90 दिन के स्थान पर 180 दिन का समय दिए जाने का प्रावधान है। राकेश पालीवाल ने भी कोर्ट में यही हवाला देकर समय मांगा था, जो उन्हें मिल गया है। अब वह जांच समाप्त होने के बाद तय अवधि के भीतर आरोप पत्र दाखिल करेंगे।
5 अक्टूबर को पकड़े गए थे पीएफआई के चारों सदस्य
बता दें, हाथरस में एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या हो जाने के बाद वहां दंगा भड़काने के प्रयास में दिल्ली से कार में जाते समय 5 अक्टूबर को थाना मांट इलाके के एक्सप्रेस-वे के मांट टोल प्लाजा पर पकड़े गए पीएफआई के चार सदस्यों पर कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच सरकार द्वारा गठित एसटीएफ कर रही है।
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