मथुरा: हाथरस में दंगा फैलाने के आरोपी PFI के चारों सदस्य 48 घंटे की रिमांड पर, STF करेगी पूछताछ
मथुरा। हाथरस में दंगा फैलाने और राजद्रोह के आरोपी पीएफआई के चार सदस्यों से एसटीएफ 48 घंटे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। एसटीएफ ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था कि वह पीएफआई के सदस्यों से रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहती है। कोर्ट ने एसटीएफ को 48 घंटे की अनुमति दी है। 4 नवंबर शाम 5 बजे से लेकर 6 नवंबर 5 बजे तक एसटीएफ रिमांड पर लेकर पीएफआई के चारों सदस्यों से पूछताछ करेगी।
हाथरस में दंगा फैलाने की साजिश के आरोप में जेल में बद हैं चारों
बता दें, पीएफआई के चार सदस्य अतीकुर्रहमान, आलम, सिद्दीक और मसूद अहमद हाथरस में दंगा फैलाने की साजिश करने और देशद्रोह के आरोप में मथुरा जिला कारागार में बंद है। पहले पूरे मामले की क्राइम ब्रांच जांच कर रही थी, लेकिन जांच क्राइम ब्रांच से एसटीएफ के लिए ट्रांसफर कर दी गई। एसटीएफ ने कोर्ट से अनुमति मांगी थी कि वह पीएफआई के चारों सदस्यों से पूछताछ करना चाहती है।
कोर्ट ने एसटीएफ को दी 48 घंटे की अनुमति
कोर्ट ने 48 घंटे की एसटीएफ को अनुमति दी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 10 कोर्ट ने एसटीएफ के रिमांड पत्र की वजह से केस की सीडी सीजेएम कोर्ट में फंसे होने की वजह से मसूद और आलम की बेल की सुनवाई को कल 5 नवंबर के लिए टाल दिया। साथ ही एडीजे 10 कोर्ट ने सीजेएम से नोटिस देकर जवाब मांगा कि आखिर 3 नवंबर को एसटीएफ के रिमांड पत्र पर क्यों सुनवाई नहीं हुई।
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