Mathura: नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा, जंगल में ले जाकर किया था घिनौना काम
उत्तर प्रदेश में बुधवार को मथुरा कोर्ट ने नाबालिग किशोरी से रेप करने वाले को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जानकारी अनुसार 4 साल साल पहले यानी 2019 में थाना रिफाइनरी क्षेत्र अंतर्गत पीड़िता के साथ आरोपी ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था। जिसमे पुलिस ने धारा 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में मुकदमा दर्ज किया था।
जंगल में लेजाकर किया था दुष्कर्म
दरअसल, पूरा मामला 20 नवंबर 2019 का है, जब पीड़िता गांव की एक अन्य लड़की के साथ स्टेशन पर पानी लेने गई थी। इसी दौरान रास्ते में आरोपी ने पीड़िता को पकड़ लिया और जबरन पास के जंगल में ले गया। वहां लेजाकर उसने किशोरी के साथ रेप किया। वहीं पीड़िता के साथ गई युवती ने इसकी जानकारी किशोरी के घर पर दी। परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी फरार हो गया था।

मेडिकल में हुई थी रेप की पुष्टि
जिसके बाद पीड़िता के बाबा ने रिफाइनरी थाना क्षेत्र के उस्मान उर्फ नैना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता के बाबा की तहरीर पर 20 नवंबर 2019 को पुलिस ने धारा 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में मुकदमा दर्ज कर लिया था। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता का मेडिकल भी कराया गया था, जिसमें रेप की पुष्टि हुई थी।

किशोरी को मिला इंसाफ, बलात्कारी को 20 साल की सजा
वहीं आज यानी घटना के करीब चार साल बाद नाबालिग से दुराचार के मामले में मथुरा की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राम किशोर यादव ने आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले की पैरवी कर रही स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु ने बताया कि अर्थ दंड न देने पर 6 महीने तक आरोपी को अतिरिक्त कारावास में सजा काटनी होगी। आरोपी पर लगाए गए अर्थ दंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।














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