Majhi Ladki Bahin Yojana: महिला के पास अगर निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो जमा कर सकती हैं ये दस्तावेज
Majhi Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहना योजना की शुरूआत की है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के प्रतिनिधित्व वाली महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना की जमकर तारीफ हो रही है।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के बारे में लोग जमकर सर्च कर रहे हैं। माझी लड़की बहना यानी मेरी लाडली बहना योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा और उसके लिए क्या दस्तावेज जरूरी हैं? खासकर इस योजना के तहत निवास प्रमाण पत्र को लेकर जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं? आइए जातने हैं इन स्भी सवालों के जवाब?

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस योजना को लांच करने के बाद हाल ही में एक बैठक की है। जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आवास प्रमाण पत्र को लेकर अप्लाई करने वाली महिलाओं को छूट दी हैं।
माझी बहना योजना के लिए अप्लाई करने वाली पात्र महिला के पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया है कि क्या दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं? उन्होंने बताया अगर निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो इन तीन दस्तावेज जिनमें 15 साल पहले का राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र मान्य होगा। इनमें से किसी भी प्रमाण पत्र को ग्रहण किया जाएगा।
विदेश में पैदा हुई पत्नियां कौन सा जमा करें दस्तावेज
विदेश में पैदा हुई महिलाएं महाराष्ट्र में रहने वाले पुरुषों से शादी करती हैं तो पति का जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र और रहने का प्रमाणपत्र निश्चित होगा।
इनकम सर्टीफिकेट ना होने पर क्या दस्तावेज है जरूरी?
2.5 लाख रुपये का आय प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर पीला या नारंगी राशन कार्ड वाली महिलाओं को आय प्रमाण पत्र में छूट देने का भी फैसला लिया गया है।
शिंदे सरकार ने किया ये बड़ा बदलाव
इसके अलावा पात्रता के लिए 5 एकड़ खेत की हालत वापस ले ली गई है।
अप्लाई करने वाले पात्र महिला की उम्र 21 से 60 के बजाय 65 कर दी गई है।












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