महाराष्ट्र में होम क्वारंटाइन की नई गाइडलाइन, हर दिन चेकअप और 7वें दिन होगा RT-PCR टेस्ट
मुंबई, दिसंबर 04। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन को लेकर अब राज्य सरकारें भी बहुत एहतियात बरत रही हैं। कर्नाटक में ओमिक्रोन वेरिएंट के 2 मरीज मिलने के बाद से सभी राज्य सरकारें बहुत सतर्क हो गई हैं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर यात्रियों की टेस्टिंग की जा रही है। साथ ही राज्य सरकारों ने नए वेरिएंट को लेकर विशेष गाइडलाइंस भी जारी की हैं। इस बीच महाराष्ट्र में बीएमसी की तरफ से होम क्वारंटाइन को लेकर एक विशेष गाइडलाइन जारी की है, क्योंकि ओमिक्रोन के खतरे के बीच अलग-अलग जगहों से क्वारंटाइन नियमों के टूटने की खबरें सामने आ रही हैं, जो बहुत बड़ी चिंता है।
होम क्वारंटाइन में रहने वाले मरीजों के लिए नई गाइडलाइन
बीएमसी की नई गाइडलाइन में कहा गया है कि होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों को अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य अधिकारी उनसे हर वक्त संपर्क में नहीं रहते हैं और अगर वो नियमों को तोड़ते हैं तो ये औरों के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, इसलिए बीएमसी ने नई गाइडलाइन में कहा है कि हर दिन एयरपोर्ट सीईओ पिछले 24 घंटे के अंदर हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों की जानकारी आपदा प्रबंधन यूनिट को भेजेंगे। इसके बाद आपदा प्रबंधन यूनिट की तरफ से इस जानकारी या लिस्ट को वार्ड के हिसाब से वार्ड ऑफिसर और कोविड वॉर रूम को भेजा जाएगा। वहां से ये जानकारी उस वॉर्ड के स्वास्थ्य अधिकारी तक जाएगी।
The Ward War Room teams will telephonically call all the passengers throughout their home quarantine 5 times a day, to monitor their health status. Medical teams & ambulances shall be provided regularly: BMC, on new guidelines in the wake of #Omicron
— ANI (@ANI) December 4, 2021
दिन में 5 बार होम क्वारंटाइन में रहने वाले मरीज से ली जाएगी जानकारी
गाइडलाइन के मुताबिक, स्वास्थ्य अधिकारी तक वो लिस्ट जाने के बाद वार्ड वॉर रूम की टीमें सभी यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी करेगी और दिन में 5 बार यात्री से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाएगी। इसके लिए पैसेंजर के घर पर फोन किया जाएगा। दिशानिर्देशों के आधार पर हेल्थ टीम को एंबुलेंस नियमित रूप से मिलेगी। बीएमसी ने ये कदम होम क्वारंटाइन के मरीजों पर नजर रखने के लिए जारी किए हैं।
इसके अलावा होम क्वारंटीन में रहने वाले व्यक्ति का 7वें दिन आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा और अगर कोई टेस्ट कराने से मना करता है तो इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज होगा।