Maharashtra Elections: मुंबई में 20 नवंबर को मतदान के दिन कर्मचारियों को मिलेगी छुट्टी, नहीं कटेगा वेतन

Maharashtra Elections 2024: महाराष्‍ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा। राजधानी मुंबई और उसे उपनगर में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मुंबई जिला चुनाव अधिकारी ने अहम आदेश दिया है।

मुंबई जिला चुनाव अधिकारी और नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने बुधवार को आदेश दिया है कि बृहद मुंबई सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यस्थलों को 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए कर्मचारियों को छुट्टी देना अनिवार्य है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है कि इस आदेश का पालन ना करने पर सख्‍त कार्रवाई की जाएगी।

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मुंबई उपनगरीय और मुंबई शहर दोनों जिलों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उदेश्‍य से आयुक्त भूषण गगरानी ने कई उपाय शुरू किए हैं। इनमें यह सुनिश्चित करने का निर्देश शामिल है कि कर्मचारी अपने वेतन में किसी भी कटौती का सामना किए बिना मतदान कर सकें।

हालांकि हालांकि यह निर्देश कॉर्पोरेट, औद्योगिक और अन्य सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, लेकिन इसमें व्यावहारिक बाधाओं को भी स्वीकार किया गया है। ऐसे मामलों में जहां पूरा दिन छुट्टी देना अव्यावहारिक है, वहां प्रतिष्ठान जिला चुनाव अधिकारी से पूर्व अनुमोदन लेकर मतदान के उद्देश्य से कम से कम चार घंटे की छुट्टी दे सकते हैं।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135बी के तहत उन कर्मचारियों के लिए अपवाद बनाए गए हैं जिनकी अनुपस्थिति सार्वजनिक सुरक्षा या प्रतिष्ठान के संचालन को खतरे में डाल सकती है। यह खंड सुनिश्चित करता है कि चुनाव के दिन महत्वपूर्ण सेवाएं निर्बाध रहें, नागरिक कर्तव्य की आवश्यकता और आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाए रखें।

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