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कोरोना वायरस: महाराष्‍ट्र सरकार ने लागू की और कड़ी पाबंदियां

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मुंबई, 22 अप्रैल: महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में पाबंदियां औ ज्यादा कड़ी कर दी हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए 'ब्रेक द चेन' पहल के तहत ये नए सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, ये आज रात 8 बजे से लागू हो जाएंगे। इसके तहत बेवजह दूसरे जिले में जाने पर 10 हजार रुपए जु्र्माना, शादी में अधिकतम 25 लोगों के साथ 2 घंटे की समय सीमा, आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालयों में 15 फीसदी क्षमता के साथ काम करने जैसे नियम हैं।

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राज्य सरकार ने 'ब्रेक द चेन' मुहिम के तहत ये नई गाइडलाइंस जारी की हैं। राज्य में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। 22 मार्च रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक राज्य में सख्त पाबंदियां लागू रहेंगी। इसके तहत सभी सरकारी दफ्तरों (राज्य, केंद्र) में केवल 15 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति हो सकती है। शादी समारोह में 2 घंटे से अधिक समय तक नहीं चल सकते हैं और इनमें 25 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। शादी समारोह में इन नियमों के उल्लंघन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना किया जा सकता है।

बसों को छोड़कर सभी प्राइवेट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट केवल इमर्जेंसी या जरूरी सेवा या वैध कारण से चल सकते हैं, जिनमें क्षमता से 50 फीसदी लोग नहीं होंगे। ये वाहन एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जाएंगे। एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा केवल जरूरी सेवा या मेडिकल इमर्जेंसी के हालात में की जा सकती है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपए तक जुर्माना हो सकता है।

लोकल ट्रेन, मेट्रो का इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के स्टाफ के साथ डॉक्टर और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही कर सकते हैं। इसके अलावा निजी बस को एक जिले से दूसरे जिले ले जाने पर पहले लोकल डीएमए को सूचना देना जरूरी होगा। साथ ही निजी बस वालों की जिम्मेदारी होगी कि दूसरे जिले जाने वालों के हाथ में 14 दिन क्‍वारंटीन किया जाएगा।

ये भी पढ़ें- केंद्र सरकार ने जारी किया डाटा, बताया वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद भी कितने लोगों को हुआ कोरोनाये भी पढ़ें- केंद्र सरकार ने जारी किया डाटा, बताया वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद भी कितने लोगों को हुआ कोरोना

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English summary
Coronavirus Maharashtra govt issues new stricter restrictions under Break the Chain initiative
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