महाराष्ट्र: CBI ने अनिल देशमुख केस की जांच में 'छेड़छाड़' करने वाले शख्स को हिरासत में लिया
मुंबई, 01 सितंबर: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार शाम को मुंबई एयरपोर्ट के बाहर एक शख्स को अनिल देशमुख के खिलाफ वसूली कांड की प्रारंभिक जांच में 'हेरफेर' करने में कथित भूमिका के लिए हिरासत में लिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक हिरासत में लिया गया व्यक्ति देशमुख की लीगल टीम का हिस्सा था।
29 अगस्त को एक रिपोर्ट जो कथित तौर पर सीबीआई द्वारा की गई प्रारंभिक जांच (प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी) का हिस्सा थी, मीडिया में लीक हो गई खी। रिपोर्ट में बताया गया है कि एजेंसी ने निष्कर्ष निकाला था कि अनिल देशमुख द्वारा कोई संज्ञेय अपराध नहीं किया गया था। सूत्रों ने कहा कि सीबीआई ने अपनी आंतरिक जांच में पाया कि देशमुख की कानूनी टीम ने सीबीआई के कुछ निचले स्तर के अधिकारियों को रिश्वत देने का प्रयास किया।
उन्होंने कहा कि मामले में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि क्या दस्तावेजों में हेराफेरी करने की साजिश में और लोग शामिल थे। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे अपने पत्र में पहले आरोप लगाया था कि देशमुख ने बुरा व्यवहार करते हुए मुंबई के निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने के लिए कहा था।
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इस मामले में 11 मई को अनिल देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इससे पहले अप्रैल में सीबीआई ने मामले के सिलसिले में देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनके चार ठिकानों पर छापेमारी की थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और आपराधिक साजिश (आईपीसी 120 बी) के आधार पर एफआईआर की गई थी।