पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के खिलाफ UP में दर्ज हुआ मुकदमा, यह है मामला
महराजगंज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की सीजेएम कोर्ट में प्रकीर्ण वाद दर्ज कर लिया गया है। सिविल कोर्ट के वकील विनय कुमार पांडेय ने 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर दर्ज कराया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने प्रकीर्ण वाद में अगली सुनवाई की तारीख 9 अक्तूबर मुकर्रर की है।
महराजगंज के रहने वाले वकील विनय कुमार पांडेय के मुताबिक, इमरान खान के खिलाफ यह मुकदमा राष्ट्रद्रोह और दो वर्गों के बीच दुश्मनी फैलाने के तहत दाखिल किया गया है। वकील ने पाकिस्तानी पीएम पर आरोप लगाया है कि उन्होंने यूएन जनरल असेंबली में कई आपत्तिजनक बयान दिए, जिसमें भारत के खिलाफ परमाणु जंग छेड़ने की धमकी भी शामिल है। जिससे वह काफी दुखी होकर सीजेएम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दाखिल किया है।
बिहार
में
दर्ज
हुआ
मुकदमा
इमरान
खान
पर
भारत
के
खिलाफ
परमाणु
युद्ध
छेड़ने
और
दूसरे
आपत्तिजनक
बयानों
को
लेकर
ऐसा
ही
एक
मुकदमा
बिहार
के
मुजफ्फरपुर
की
जिला
अदालत
में
दर्ज
कराया
गया
है।
ये
मुकदमा
सुधीर
कुमार
ओझा
नाम
के
एक
वकील
की
ओर
से
पाकिस्तानी
प्रधानमंत्री
के
खिलाफ
चीफ
जुडिशियल
मैजिस्ट्रेट
की
अदालत
में
किया
गया
है।
इमरान
का
भारत
पर
निशाना
गौरतलब
है
कि
इमरान
खान
ने
अपने
भाषण
में
कश्मीर
को
लेकर
कहा
था
कि
जैसे
ही
वहां
से
कर्फ्यू
(इसे
पाबंदी
पढ़ें)
हटेगा
वहां
'निश्चित
नरसंहार'
होगा।
उन्होंने
एक
तरह
से
पूरी
दुनिया
को
धमकी
दी
थी
कि
कश्मीर
को
लेकर
'परमाणु
जंग'
के
भी
हालात
पैदा
हो
सकते
हैं,
जिसका
असर
पूरी
दुनिया
पर
पड़
सकता
है।
इमरान
खान
ने
मुस्लिमों
को
भड़काने
की
कोशिश
भी
की
और
कहा
कि
मुस्लिमों
के
साथ
अन्याय
हो
रहा
है,
जिसके
चलते
वो
हथियार
उठा
रहे
हैं।
उन्होंने
कहा
कि
मुस्लिम
युवा
इस्लाम
के
नाम
पर
नहीं,
बल्कि
अन्याय
के
खिलाफ
लड़ाई
के
लिए
हथियार
उठा
रहे
हैं।
इमरान
ने
वैश्विक
मंच
से
खुलेआम
कहा
कि
एक
बार
फिर
भारत
में
पुलवामा
जैसा
हमला
होगा।
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