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कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल को एक साल की सजा, साथ में 13 अन्य को भी जेल

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भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक विधायक को सजा सुनाई गई है। विधायक के साथ ही 13 अन्य आरोपियों को भी जेल हुई है। सभी को सजा 2 जनवरी 2008 के एक आपराधिक मामले में सुनाई गई। फैसला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनी विशेष अदालत ने बुधवार काे सुनाया है, जिसके श्योपुर विधायक बाबूलाल जंडेल समेत 14 आरोपियों को एक-एक साल की सजा और पांच-पांच साै रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

 MP sheopur mla babulal including 14 accused one year sentenced

मामले के अनुसार 11 साल पहले सिंचाई विभाग श्याेपुर में उपयंत्री केएन पाराशर ग्राम मातासुला में पेट्राेलिंग के लिए गए थे। यहां उन्हाेंने देखा कि ग्रामीणाें ने नहर चालू रखी है। जैसे वह गेट बंद करने लगे ताे आरोपी बाबूलाल समेत 100 लाेगाें ने उन पर हमला कर दिया। तब पाराशर ने बाबूलाल समेत 14 पर बलवा, मारपीट का केस दर्ज करवाया था।

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मामला श्याेपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में गया, जहां से 15 जुलाई 2015 काे आरोपियाें काे एक साल की जेल और जुर्माने की सजा हुई। आरोपियों ने इसी फैसले काे राजधानी स्थित विशेष अदालत में चुनाैती दी। जहां बुधवार काे विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार सिंह ने आराेपियाें काे दाेषी मानते हुए उनकी सजा बरकरार रखी।

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English summary
MP sheopur mla babulal singh including 14 accused one year sentenced
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