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अनधिकृत ढंग से संचालित गैस किट लगे वाहनों पर कार्रवाई हों- हाई कोर्ट

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जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर में अनधिकृत ढंग से स्कूल वैन में गैस किट मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़ करने पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गैस से चलने वाले ऑटो और वैन को बंद करने के आदेश किए है।

jabalpur take action on unauthorized gas kit auto in high court

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को आदेशित किया है वो गैस से चलने वाले वैन संचालकों पर भी सख्ती से करवाई करें। हाईकोर्ट ने परमिट नियमों का माखौल उड़ाने वाले ऑटो चालकों पर भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी और एसएसपी को आदेश जारी कर कहा है की शहर में चलने वाले ऑटो रिक्शा में केवल तीन सवारियों को ही बैठाने की इजाजत दी जाए।

सामाजिक कार्यकर्ता सतीश वर्मा द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने मामले में दलील दी थी कि आज भी धड़ल्ले से स्कूल वैन में अनधिकृत गैस किट लगी हुई है जो किसी बड़े हादसे को दावत दे रही है। शहर भर के करीब 90 प्रतिशत से अधिक सवारी ऑटो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज एक्‍ट का उल्लंघन कर संचालित हैं। अगर प्रशासन कार्रवाई भी करता है तो राजनीतिक रसूख के लोग अड़ंगा डालते हैं।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के इस पक्ष पर प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि चाहे जो भी हो, कार्रवाई हर हाल में सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने कहा कि मैदानी हकीकत जान्ने के लिए खुद हाईकोर्ट एक कमिटी का गठन करेंगा।

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English summary
jabalpur take action on unauthorized gas kit auto in high court
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