शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज कैबिनेट में कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह आदेश सांसद-विधायकों के प्ररकणों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने शनिवार को जारी किया है। कोर्ट ने बिसेन को 26 अक्टूबर तक कोर्ट में उपस्थित होने का फरमान सुनाया है। कोर्ट द्वारा 2015 के एक मामले में यह निर्णय सुनाया गया है।
यह
है
मामला
जिला
सहकारी
केंद्रीय
बैंक
के
तत्कालीन
अध्यक्ष
संजय
नागायच
पर
भ्रष्टाचार
के
आरोप
लगाकर
जिला
सहकारी
केंद्रीय
बैंक
के
निर्वाचित
बोर्ड
को
भंग
किया
था।
साथ
ही
बिसेन
ने
जातिसूचक
शब्दों
को
लेकर
'पंडित
तू
चोर
है
कहा
था'
इस
संबंध
में
जबलपुर
हाईकोर्ट
एवं
सुप्रीम
कोर्ट
ने
बैंक
के
बोर्ड
एवं
अध्यक्ष
संजय
नगायच
को
बहाल
कर
दिया
था।
उसके
बाद
संजय
नागायच
ने
बिसने
के
खिलाफ
मानहानि
के
तहत
आपराधिक
एवं
सिविल
प्रकरण
दर्ज
कराया
था।
जिसमें
तत्कालीन
सहकारिता
मंत्री
गौरीशंकर
बिसेन
को
मुख्य
आरोपी
बनाया
गया
था।
संजय
नगायच
के
अधिवक्ता
निशांत
गोयल
ने
कहा
कि
कोर्ट
ने
मंत्री
बिसेन
के
खिलाफ
वारंट
जारी
किया
है।
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