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खुले में शौच करने वाले परिवार पर पंचायत ने लगाया 75000 का जुर्माना

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बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के एक गांव में ग्राम पंचायत ने एक परिवार पर खुले में शौच जाने पर 75,000 रुपए जुर्माना लगाया है। मामला आमला विकास खंड के रंभाखेड़ी गांव का है। यहीं नहीं ग्राम पंचायत ने खुले में शौच जाने वाले गांव के 43 अन्य लोगों को नोटिस जारी कर चेतावनी भेजी गई है।

Open defecation

रंभाखेड़ी पंचायत के रोजगार सहायक कुंवरलाल के मुताबिक गांव के साहू परिवार के 10 सदस्य प्रतिदिन खुले में शौच जाते थे। ग्राम पंचायत ने उन्हें कई बार खुले में शौच करने के लिए मना किया लेकिन उस परिवार ने अनसुना कर दिया। जिसके बाद सरपंच रामरतीबाई ने इस परिवार पर प्रति व्यक्ति 250 रुपए और प्रतिदिन के हिसाब से एक महीने का 75 हजार जुर्माना लगाया। यहीं नहीं पंचायत ने यह जुर्माना दिन में जमा करने का नोटिस भी जारी कर दिया है।

कुवंरलाल ने आगे बताया कि जिन परिवारों को नोटिस दिये गए हैं, उन्हें पहले भी खुले में शौच नहीं जाने की चेतावनी दी गई थी। उन्हें एक महीने का समय भी दिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं किए जाने पर अधिनियम के नियम 1999 (2) घ के तहत परिवार के 10 सदस्यों पर मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (स्वच्छता, सफाई तथा न्यूसेंस निवारण तथा उपशमन) नियम 1999 के 15 (1) व 15 (2) के तहत जुर्माना लगाया गया है।

उन्होंने कहा कि पंचायत द्वारा नोटिस जारी करने से पहले परिवार को कई बार चेतावनी जारी की जा चुकी थी। लेकिन, इसके बाद भी इन्होंने घर में शौचालय का निर्माण नहीं करवाया। पंचायत द्वारा नोटिस जारी करने के बाद समूचे गांव और आसपास के गांवों में हड़कंप मच गया है। नोटिस मिलने के डर से लोगों ने घरों में शौचालय बनबाने शुरू कर दिए हैं।

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English summary
Betul district has imposed a fine of about Rs. 75,000 on a family for open defecation,
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