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अनोखा आदेश : 'जमानत लेनी है तो पहले अस्पताल में लगाओ टीवी, वो मेड इन चाइना नहीं होना चाहिए'

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ग्वालियर। जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत मंजूर करने के लिए न्यायालय अनोखा आदेश जारी किया है, जिससे तहत आरोपी को शहर के रेनबसेरा या जिला अस्पताल में एलइडी टीवी लगवाना होगा। इसमें शर्त यह है कि टीवी मेड इन चाइना नहीं होना चाहिए।

Bench of High Court Gwalior Order If you want to get bail, then put TV in the hospital

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से एक मामले की सुनवाई की। जस्टिस शील नागू ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता को रेनबसेरा या जिला अस्पताल मुरार में रंगीन एलईडी टीवी लगना होगी।

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एलईडी टीवी की कीमत कम से कम 25,000 रुपए होना जरूरी है। एलइडी लगाने के बाद याचिकाकर्ता को उसकी फोटो खींचकर अदालत को दिखाना होगा। साथ ही यह शर्त है कि वह एलइडी टीवी भारत या अन्य किसी देश में निर्मित हो सकती है, मगर चाइना में बनी नहीं होनी चाहिए।

बता दें कि याचिकाकर्ता को भादसं की धारा 307 के तहत बड़ौनी जिला दतिया पुलिस ने 18 फरवरी 2020 को गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने कहा, मामले में आरोप पत्र पिछले महीने दायर किया गया था और इसलिए, उन्हें अब हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, जस्टिस नागू ने उन्हें 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का फैसला किया है।

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English summary
Bench of High Court Gwalior Order If you want to get bail, then put TV in the hospital
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